10 अगस्त की मध्य रात्रि 12 बजे से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा आदेश
जमशेदपुर, 9 अगस्त : राज्य में चल रहे छात्र आंदोलन के मद्देनजर विधि-व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने जमशेदपुर में निषेधाज्ञा लागू कर दी है. यह आदेश 10 अगस्त 2026 की मध्य रात्रि 12 बजे से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा. प्रशासन द्वारा जारी आदेश के तहत संबंधित क्षेत्रों में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्रित होने, जुलूस निकालने, प्रदर्शन, धरना, सभा अथवा ऐसे किसी भी आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा, जिससे विधि-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका हो.
जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे निषेधाज्ञा का पालन करें और शांति एवं सौहार्द बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें. साथ ही लोगों से किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक सूचना पर ध्यान नहीं देने की अपील की गई है. प्रशासन ने विशेष रूप से सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं से भ्रामक, आपत्तिजनक अथवा भड़काऊ संदेशों को प्रसारित या साझा करने से बचने को कहा है. किसी भी संदिग्ध अथवा भ्रामक सूचना की पुष्टि किए बिना उसे आगे प्रसारित नहीं करने की अपील भी की गई है.
