महिला जज को धमकाने का मामला_ इमरान खान की गिरफ्तारी किसी भी वक्त

इमरान खान के घर के बाहर मौजूद इस्लामाबाद पुलिस
इस्लामाबाद
इस्लामाबाद की एक अदालत ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। यह मामला एक महिला जज को धमकी देने से जुड़ा है। इसके पहले खान के खिलाफ 3 मामलों में गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुके हैं। इनमें से एक में उन्हें फिलहाल जेल जाने से राहत मिल चुकी है।
सोमवार को अदालत ने पुलिस को दिए ऑर्डर में कहा- इमरान को गिरफ्तार करने के बाद 29 मार्च को हमारे सामने पेश करें। पिछले साल 20 अगस्त को इमरान ने अपने खिलाफ आदेश देने वाली जेबा चौधरी को कोर्ट परिसर में धमकी दी थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गिरफ्तारी से बचने के लिए इमरान समर्थकों के साथ एक रोड शो और रैली के लिए निकल चुके हैं। इसकी पुष्टि नहीं हुई।

हेलिकॉप्टर से इस्लामाबाद ले जाएगी पुलिस
‘जियो न्यूज’ के मुताबिक लाहौर पुलिस की एक टीम और रेंजर कमांडो का एक दस्ता इमरान खान के लाहौर स्थित ‘जमान पार्क’ वाले घर पहुंच चुका है। माना जा रहा है कि अब किसी भी वक्त पुलिस और रेंजर की टीम खान के समर्थकों को वहां से खदेड़कर उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। इसके बाद उन्हें हेलिकॉप्टर से इस्लामाबाद लाया जा सकता है।

जज ने क्या कहा
सोमवार को सुनवाई के दौरान डिस्ट्रिक्ट जज राणा मुजाहिद रहीम ने ऑर्डर में कहा- मुल्क की ज्यूडिशियरी की इज्जत करना बेहद जरूरी है। कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो या वो किसी भी ओहदे पर हो, अगर वो खुलेआम जजों को धमकी देगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए।

इमरान पर पिछले हफ्ते तोशाखाना (सरकारी खजाने) के गिफ्ट मामूली कीमत पर खरीदने और फिर उन्हें करोड़ों रुपए में बेचने के मामले में भी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। इस मामले में उन्हें सोमवार यानी आज तक की राहत मिल गई थी। इस पर भी फैसला आ सकता है।

अब बहाने नहीं चलेंगे
सुनवाई के दौरान इमरान के वकील ने दलील में कहा- खान की उम्र 71 साल है। उनके पैर में प्लास्टर है। इसके अलावा अगर वो अदालत में पेश होते हैं तो उनकी सिक्योरिटी को भी खतरा है। इस पर जज राणा रहीम ने कहा- इस मुल्क में सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पुलिस और दूसरे विभागों की है। आपको हर केस में राहत नहीं दी जा सकती। हम इमरान को गिरफ्तार करने का ऑर्डर जारी कर रहे हैं। पुलिस उन्हें 29 मार्च के पहले पेश करे।

अब तक 80 केस दर्ज
खान पर अब तक कुल 80 केस दर्ज हो चुके हैं। खान पर तोशाखाना में जमा गिफ्ट्स को सस्ते में खरीदने और ज्यादा दामों में बेचने का आरोप है। इसे लेकर पाकिस्‍तान के चुनाव आयोग ने उन्हें 5 साल के लिए अयोग्‍य घोषित किया है। उनकी संसद सदस्यता भी रद्द कर दी गई है।
इस फैसले के खिलाफ इमरान समर्थकों ने चुनाव आयोग (EC) के ऑफिस के बाहर हिंसक प्रदर्शन किया था, जिसमें कुछ लोग घायल भी हुए थे। इस घटना के बाद खान के खिलाफ एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत वारंट जारी हुआ था।
पिछले साल 20 अगस्त को इस्लामाबाद में एक रैली के दौरान इमरान ने महिला जज और पुलिस अधिकारियों को खुलेआम धमकी दी थी। इसी बीच इमरान की पार्टी PTI की लीगल टीम ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में खान की गिरफ्तारी से पहले जमानत याचिका दायर कर दी थी। ये सोमवार को खारिज हो गई।
टैरिन व्हाइट केस
इमरान पर आरोप है कि उन्होंने इलेक्शन एफिडेविट में सिर्फ दो बेटे होने की जानकारी दी थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन को अमेरिका में एक बेटी होने की बात नहीं बताई। इस मामले में एक पिटीशन इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर की गई थी।
पिछले महीने दायर की गई एक पिटीशन में मांग की गई थी कि झूठा हलफनामा देने के मामले में इमरान को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया जाए। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, इमरान और इलेक्शन कमीशन को नोटिस भेजकर इस पर जवाब मांगा था। हाईकोर्ट ने कहा- इमरान के खिलाफ आरोप बेहद गंभीर हैं। हम इस पर सुनवाई जारी रखेंगे।

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