बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो सहित पांच को 18 माह की सजा, हाइकोर्ट में करेंगे अपील

धनबाद : सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, पुलिस हिरासत से वारंटी को छुड़ाने तथा पुलिस की वर्दी फाडऩे के मामले में बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो सहित पांच लोगों को धनबाद कोर्ट ने दोषी ठहराया है. बुधवार को धनबाद की अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी शिखा अग्रवाल की अदालत ने विधायक को दोषी ठहराते हुए 18 महीने की सजा सुनायी है. हालांकि, अपील पर कोर्ट से उन्हें जमानत भी मिल गयी है. वे निचली अदालत के फैसले को हाइकोर्ट में चुनौती देंगे. इस मामले में विधायक करीब 11 माह जेल में रह चुके हैं.
ढुल्लू महतो को 18 माह की सजा होने के बाद भी वह विधायक बने रहेंगे. सजायाफ्ता होने के बावजूद तकनीकी रूप से उनकी विधायकी बरकरार रहेगी. आगामी विधानसभा चुनाव लडऩे से भी उन्हें कानून नहीं रोकेगा.
ज्ञात हो कि 76 माह पूर्व कतरास थाना में 12 मई, 2013 को कांड संख्या 120/13 दर्ज हुआ था. कोर्ट के वारंट के आलोक में बरोरा थाना की पुलिस राजेश गुप्ता को गिरफ्तार करने उसके कतरास स्थित निचितपुर आवास पहुंची. राजेश गुप्ता को गिरफ्तार कर बरोरा पुलिस ने अपनी जीप में बैठाया और थाना ले जाने लगी.
सूचना मिलने पर विधायक ढुल्लू महतो अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे और पुलिस से धक्का-मुक्की कर राजेश गुप्ता को पुलिस कस्टी से छुड़ा ले गये. पुलिस कस्टडी से वारंटी राजेश गुप्ता को जबरन छुड़ाने के मामले में बरोरा थाना में तत्कालीन थानेदार रामनारायण चौधरी की शिकायत पर कतरास थाना में ढुल्लू महतो, गंगा साव, चुनचुन गुप्ता, बसंत शर्मा, रामेश्वर महतो सहित 35-40 अज्ञात लोगों पर कांड संख्या 120/2013 धारा 147, 148, 149, 341, 323, 332, 290, 427, 283, 223, 225, 504 के तहत मामला दर्ज किया गया.
प्राथमिकी में तत्कालीन थानेदार श्री चौधरी ने न्यायालय से मिले वारंट के तामिला में बाधा उत्पन्न करने, आरोपी को जबरन छुड़ाकर ले जाने, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, पुलिस के साथ हाथापाई व दुर्व्यवहार करने, पुलिस से हथियार छीनने का प्रयास करने और सिपाही रामवचन की वर्दी फाडऩे का आरोप था.

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