पश्चिम सिंहभूम जिले में रात 9:00 से सुबह 5:00 बजे तक कर्फ्यू :- इंद्रजीत माहथा

*पश्चिम सिंहभूम जिले में रात 9:00 से सुबह 5:00 बजे तक कर्फ्यू अभी भी कोरोनावायरस के संक्रमण के खिलाफ हमारी लड़ाई चाईबासा जिला में जोर शोर से चल रही है हम लोगों को लगातार जनता का सहयोग मिला है*

*★चाईबासा जिले के मानकी-मुंडा एवं पंचायत प्रतिनिधियों के साथ-साथ माननीय विधायक, सांसद महोदया सभी का हम लोगों को सहयोग मिला है, यहां के सिविल सोसायटी का भी सहयोग मिला है*

*★हमलोग चाहेंगे यह सहयोग जन जीवन में जो दैनिक कार्य है वहां पर भी जो है कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ इस लड़ाई में हमलोग फेस कवर और सोशल डिस्टेंसिंग यह दो मुख्य मानदंडों का उपयोग करते हुए इस लड़ाई को जीतें और लगातार अपना काम भी सुचारू रूप से करते रहें।*
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पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत माहथा के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि *चाईबासा जिला अंतर्गत भारत सरकार के गृह मंत्रालय और तदनरुप झारखंड राज्य सरकार से जो निर्देश प्राप्त हुए हैं, उसके आलोक में 01 जून से 30 जून तक जो लॉक डाउन के अनुपालन से संबंधित जो निर्देश हैं उनको लागू किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि इसमें महत्वपूर्ण है कि सार्वजनिक स्थलों में, कार्य करने वाले स्थलों में और परिवहन करने के दौरान फेस कवर यानी फेस मास्क का उपयोग जरूर से जरूर करें।*

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि *ग्रामीण क्षेत्रों में अगर मास्क के स्थान पर साफ-सुथरा तोलिया या गमछा उसका भी उपयोग कर सकते हैं लेकिन फेस कवर लगाना बहुत ही जरूरी है, इसके अलावा आपस में सार्वजनिक या कार्यस्थल पर कम से कम 6 फीट की दूरी यानी 2 गज की दूरी जरूर से जरूर रखें।* पुलिस अधीक्षक ने कहा कि *जो दुकानदार हैं वह अपने ग्राहकों के बीच सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए प्रचार-प्रसार करें, बोर्ड लगाएं और स्थान चिन्हित करें तथा कोशिश करें कि एक साथ 05 से अधिक व्यक्ति की भीड़ दुकान पर ना लगे।*

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देश के तहत *पश्चिमी सिंहभूम जिले में रात्रि 9:00 बजे से लेकर सुबह 5:00 बजे तक जो रात्रि कर्फ्यू के रूप में धारा 144 के माध्यम से तय की गई है, उसका पूरी तरह से अनुपालन करें। इस दौरान स्वास्थ्य एवं अन्य आवश्यक सेवाओं सहित ड्यूटी पर तैनात पदाधिकारी एवं कर्मी के आवागमन को छोड़कर अन्य सभी व्यक्ति अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले और धारा 144 के तहत जो तय मानक है उसका पालन करें।*

*कोरोना (COVID-19) आपातकालीन डायल नंबर:*
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*डिस्ट्रिक्ट कॉल सेंटर- 1950 / 100*
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*राज्य कॉल सेंटर- 181 / (0651)2261368*
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