कल से कड़े प्रतिबंध के लिए प्रशासन तैयार, रेस्टोरेंट से टेक अवे पर भी रोक, क्या खुला-क्या बंद, जानें सब कुछ , रात्रि 8 बजे तक की अनुमति

■ जिला उपायुक्त एवं एसएसपी ने जिले के वरीय पदाधिकारी, बीडीओ/सीओ, इंसिडेंट कमांडर व थाना प्रभारी के साथ बैठक कर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर जारी एसओपी के सख्ती से अनुपालन हेतु दिए निर्देश

■ रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराने व मास्क के प्रयोग को लेकर उपायुक्त ने सम्बंधित इंसिडेंट कमांडर को विशेष ध्यान रखने के दिए निर्देश

■ सघन मास्क चेकिंग अभियान चलाने व कंटेंमेंट जोन में सभी के कोविड19 जांच कराने के दिए निर्देश

jamshedpur-राज्य सरकार द्वारा 22 अप्रैल के प्रात: 6 बजे से 29 अप्रैल की प्रात: 6 बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाने का निर्णय लिया गया है । इसी क्रम में जिला उपायुक्त सूरज कुमार एवं एसएसपी डॉ एम तमिल वाणन ने जिले के वरीय पदाधिकारी, सभी बीडीओ/सीओ, नगर निकाय पदाधिकारी, इंसिडेंट कमांडर तथा थाना प्रभारी के साथ वर्चुअल बैठक कर राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर जारी एसओपी के सख्ती से अक्षरश: अनुपालन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए । साथ ही इस दौरान कोविड-19 संक्रमण को नियंत्रित करने को लेकर सघन मास्क चेकिंग अभियान चलाने, टाटानगर व घाटशिला रेलवे स्टेशन व सभी बस स्टैंड में भीड़ को नियंत्रण में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराने तथा कंटेंमेंट ज़ोन में सभी व्यक्ति के कोविड जांच सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए । इसके अतिरिक्त जिला उपायुक्त ने सभी नोडल पदाधिकारी व दंडाधिकारी को निर्देश दिया कि वे अपने स्तर से नियमित टैग किए हुए अस्पतालों का निरीक्षण कर अस्पताल में उपलब्ध संसाधनों यथा ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स, ऑक्सीजन सिलेंडर एवं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एवं वेंटिलेटर की सुविधा तथा खाली हुए बेड की जानकारी लेंगे। उपायुक्त ने जिले में हो रहे टीकाकरण कार्य एवं टेस्टिंग की जानकारी ली। तथा सभी संबंधित अधिकारियों को कोविड-19 वैक्सीनेशन लक्ष्य के अनुरुप करने तथा टेस्टिंग की गति को और बेहतर करने का आवश्यक निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर एवं सामाजिक दूरी के साथ-साथ जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु सक्रिय प्रयास दिखना चाहिए। जिला उपायुक्त ने धार्मिक संगठनों व पीस कमिटी के साथ बैठक कर धार्मिक स्थलों को लेकर जारी एसओपी के अनुपालन हेतु लोगों को जागरुक करने के निर्देश दिए । साथ ही एनएच व एसएच किनारे लाईन होटल व अन्य होटलों में भी बैठ कर खाने के बजाय टेक अवे की अनुमति के सख्ती से अनुपालन कराने को लेकर निर्देश दिया गया वहीं शहरी क्षेत्र के होटल व रेस्तरां में सिर्फ होम डिलीवरी का निर्देश दिया गया है। सैलून व स्पा तथा कपडा दुकान बंद रखने को लेकर उपायुक्त ने स्पष्ट निदेश दिए । स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के एसओपी अंतर्गत जिन दुकानों को खुलने का निर्देश है वे रात 8 बजे के बाद बंद रहेंगे ।

■ कौन-कौन सी सेवाएं चालू रहेंगी

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• दवा दुकानें, हेल्थ केयर और चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी दुकानें।
• जन वितरण प्रणाली की दुकान।
• पेट्रोल पंप, एलपीजी और सीएनजी आउटलेट।
• राशन दुकान, किराना स्टोर, इनमें होम डिलीवरी को प्राथमिकता देने को कहा गया है.
• फल, सब्जियों, अनाज, दूध और डेयरी प्रोडक्ट, पशु चारा और खाने-पीने की सभी दुकानें, जिनमें मिठाई दुकान में भी शामिल हैं, खुली रहेंगी.
• होटल और रेस्टोरेंट खुले रहेंगे. होम डिलीवरी को अनुमति दी गई है, लेकिन होटल और रेस्तरां में बैठकर खाने की अनुमति नहीं है.
• नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर स्थित ढाबे खुले रहेंगे.
• सभी प्रकार के माल की ढुलाई के लिए परिवहन व्यवस्था जारी रहेगी.
• वैसे सभी दुकानें और प्रतिष्ठान जो परिवहन और समानों के लॉजिस्टिक से जुड़े हैं, जारी रहेंगे.
• सामानों की ढुलाई की अनुमति दी गई है.
• कृषि और कृषि से जुड़ी गतिविधियां जारी रहेंगी, खेतीबाड़ी के सामान की दुकानें खुली रहेंगी.
• औद्योगिक और खनन गतिविधियां जारी रहेंगी.
• निर्माण से जुड़ी गतिविधियों को, जिनमें मनरेगा की गतिविधियां भी शामिल हैं, अनुमति दी गई है .
• निर्माण सामग्री बेचने वाली दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी गई है.
• ई-कॉमर्स सेवाएं जारी रहेंगी.
• जानवरों की देखभाल से जुड़ी दुकाने खुली रहेंगी.
• वाहन बनाने वाले वर्कशॉप और गैराज खुले रहेंगे.
• कोल्ड स्टोर स्टोरेज और वेयरहाउस को अनुमति दी गई है.
• भारत सरकार और उससे जुड़े उपक्रमों के दफ्तर खुले रहेंगे.
• बैंक, एटीएम, वित्तीय संस्थाएं,, बीमा कंपनियां और सेबी से रजिस्टर्ड ब्रोकर्स अपना कामकाज कर सकेंगे.
• राज्य सरकार के स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग, गृह एवं कारा विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, पेयजल स्वच्छता, बिजली विभाग, पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन कार्यालय खुले रहेंगे.
• समाहरणालय खुला रहेगा.
• नगर निकाय, बीडीओ, सीओ, सीडीपीओ और ग्राम पंचायत कार्यालय खुले रहेंगे.
• प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कार्यालय भी खुलेंगे.
• कुरियर सेवाएं जारी रहेंगी.
• शराब दुकानें भी खुली रहेंगी।

ये सेवाएं रहेंगी बंद

• सभी धार्मिक स्थानों तथा पूजा स्थलों को खोलने की अनुमति होगी, लेकिन वहां लोगों का आना जाना बंद रहेगा.
• सभी सार्वजनिक स्थानों में 5 से अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा लगाना प्रतिबंधित रहेगा
• शादियों में शामिल होने के लिए 50 लोगों की सीमा निर्धारित की गई है. श्राद्ध आदि कार्यक्रमों में 30 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे.
• धार्मिक जुलूस समेत सभी प्रकार के जुलूस और रैलियों पर प्रतिबंध है.
• स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, कोचिंग संस्थान, ट्यूशन क्लासेस और ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट बंद रहेंगे.
• झारखंड सरकार तथा इसके विभिन्न प्राधिकारों द्वारा संचालित सभी प्रकार की परीक्षाओं पर रोक है.
• सभी आईसीडीएस सेंटर यानी आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे.
• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों को उनके घर तक राशन पहुंचाया जाएगा .
• सभी प्रकार के मेलों और प्रदर्शनी पर रोक है. सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे.
• स्टेडियम, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे.
• बैंक्वेट हॉल का उपयोग शादियों के अलावा सिर्फ श्राद्ध के लिए किया जा सकेगा.
• हवाई तथा ट्रेन यात्रा के लिए लोगों के पास वैध पहचान पत्र और ट्रेवल डॉक्यूमेंट होना जरूरी है.
• किसी भी सरकारी दफ्तर, धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, ऑटो रिक्शा स्टैंड और सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के आने-जाने पर रोक जारी रहेगी।

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