जमशेदपुर- गाइड लाइन का सख्ती से पालन कराने के लिये प्रशासन ने कसी कमर, उपायुक्त ने बैठक में दिये निदेश

जमशेदपुर, 7 अप्रैल : कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश (एसओपी) के अनुपालन हेतु उपायुक्त सूरज कुमार की अध्यक्षता में जिले के वरीय पदाधिकारी, इंसिडेंट कमांडर व अन्य संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक की. उक्त एसओपी पर बिन्दुवार विमर्श के साथ-साथ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, उपलब्ध चिकित्सकीय सुविधा, वैक्सीनेशन, कंटेंमेंट जोन बनाने व सघन मास्क चेकिंग अभियान चलाने को लेकर जिला उपायुक्त द्वारा संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गए. आगामी रामनवमी त्यौहार, रमजान में कोरोना संक्रमण से सुरक्षा को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराने व मास्क के प्रयोग को लेकर एसपी सिटी व एडीएम लॉ एंड ऑर्डर को निर्देशित किया गया तथा शांति समिति की बैठक ससमय कराने का निर्देश दिया गया.

राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देश
1. सभी दुकानें, रेस्टोरेंट, क्लब रात 8 बजे के बाद नहीं खुल सकेंगे. टेकहोम और होम डिलीवरी सेवा जारी रहेंगी.
2. धार्मिक समेत सभी तरह के जुलूस और रैलियों पर पाबंदी.
3. किसी सार्वजानिक स्थान पर 5 लोगों से ज्यादा के इक_ा होने की मनाही.
4. सभी स्कूल बंद रहेंगे और क्लासेज ऑनलाइन चलेंगी. हालांकि 2021 में बोर्ड एग्जाम दे रहे क्लास 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए ऑफलाइन क्लासेज चल सकती है. ये क्लासेज अनिवार्य नहीं होंगी और अभिभावक की इजाजत की जरूरत होगी.
5. सभी तरह के मेला और प्रदर्शनी के आयोजन पर प्रतिबंध.
6. सभी खेल गतिविधियों पर पाबंदी, लेकिन खिलाडिय़ों को स्टेडियम में ट्रेनिंग की इजाजत है.
7. सभी रेस्टोरेंट में क्षमता के 50 फीसदी ही ग्राहकों को बैठने की अनुमति.
8. बैंक्वेट हॉल का इस्तेमाल शादी या अंतिम संस्कार के अलावा और किसी कार्यक्रम के लिए नहीं होगा.
9. शादी में अधिकतम 200 लोग और अंतिम संस्कार में 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी. अन्य भीड़भाड़वाले कार्यक्रमों पर पाबंदी रहेगी.
10. किसी भी सरकारी ऑफिस/धार्मिक या प्रार्थना की जगह/रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट/बस/टैक्सी/ऑटोरिक्शा या किसी भी सार्वजानिक जगह पर बिना मास्क के एंट्री नहीं मिलेगी.

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