सब्जी बाजार पर कोई प्रतिबन्ध नहीं, सुबह शाम खोल सकते है दुकान – उपायुक्त

*’खरीदारी करते समय सामाजिक दूरी का अनुपालन अवश्य कराएं’*
कोरोना वायरस(COVID-19) संक्रमण के रोकथाम के मद्देनजर राज्य में लॉक डाउन घोषित है। लॉक डाउन के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने एवं लोगों को परेशानियों से निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा अलग-अलग क्षेत्रों के लिए दंडाधिकारी नियुक्त किए गए हैं । इस क्रम में आज उपायुक्त की अध्यक्षता में सभी वरीय पदाधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। उपायुक्त ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों  को लॉक डाउन के दौरान अपने क्षेत्रों में अलग अलग समय में निरीक्षण करने एवं लोगों को जागरूक करने संबंधी निर्देश दिए। उन्होंने पदाधिकारियों को हाट बाजार दुकानों में सोशल डिस्टेंसिग का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। इस संबंध में नगर निकाय के पदाधिकारियों को सब्जी बाजार को सेनेटाइज्ड करने का भी निर्देश दिया गया।  उपायुक्त द्वारा विधि व्यवस्था संधारण हेतु विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को प्रतिदिन निरीक्षण से संबंधित प्रतिवेदन भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।  उपायुक्त द्वारा पदाधिकारियों को अपने क्षेत्र के सर्विलांस टीम से संपर्क स्थापित कर उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करने और प्रतिदिन का रिपोर्ट प्राप्त करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने सर्विलांस टीम को हर संभव सहयोग करने का भी निर्देश दिया। उपायुक्त द्वारा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि अन्य राज्यों अथवा विदेश से आए लोगों के बीमार होने की सूचना कंट्रोल रूम के साथ सिविल सर्जन को अवश्य दें जिससे त्वरित रूप से उस व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने पदाधिकारियों को कंट्रोल रूम से भी संपर्क करने का निर्देश दिया, कंट्रोल रूम से प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करना सुनिश्चित करने संबंधी निर्देश उपायुक्त द्वारा संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया। उपायुक्त ने पदाधिकारियों को अपने क्षेत्र में बने क्वॉरेंटाइन सेंटर का नियमित रूप से निरीक्षण करने का भी निर्देश दिया। बैठक में मुख्य रूप से अपर उपायुक्त , जिला योजना पदाधिकारी, सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी सहित तीनों नगर निकाय के पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

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