नए वर्ष की दस्तक के साथ बदल जाएंगे कई नियम

नया साल वर्ष 2021 दस्तक देने की तैयारी में है. वहीं 1 जनवरी से कई नियमों में बदलाव देखने को मिलेगा. सरकार के द्वारा बैंकिंग से लेकर स्टेट जीएसटी कलेक्शन के नियमों तक में बदलाव किया जा रहा है. इन बदलाव का सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा. इन नियमों को लागू करने के लिए सरकार के द्वारा निर्देश दे दिए गए हैं.

जीएसटी
छोटे कारोबारियों को मिलेगी राहत- राज्य के कारोबारियों को जीएसटी दाखिल करने में कारोबारियों को राहत मिलेगी. इसके तहत सालाना पांच करोड़ तक का करोबार करने वाले व्यापारियों को वर्ष में केवल चार बार बिक्री रिटर्न (जीएसटीआर-3बी) धरना होगा. वर्तमान में व्यापारियों को हर महीने ये रिटर्न भरना पड़ता है. हालांकि स्टेट जीएसटी के नए नियम भी इसी दिन से लागू होना प्रस्तावित है.

बैंक
चेक पेमेंट का आएगा नया तरीका- बैंकों में चेक पेयमेंट पर पाजिटिव पे सिस्टम लागू होगा. इसके तहत 50 हजार रूपए से अधिक की रकम पर जरूरी विवर्ण को दूबारा कंफर्म करना होगा. बैंकों को एसएमएस, इंटरनेट या मोबाइल बैंकिंग के जरिए बेनिफिशरी के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी. हालांकि राज्य के लोगों के लिए ये सेवा अनिवार्य नहीं होगी. ग्राहकों पर निर्भर होगा वो इसका लाभ लेना चाहते हैं या नहीं.

म्यूचुअल फंड
निवेशकों के लिए बदलेंगे नियम- सेबी ने मल्टीकैप म्यूचुअल फंड के लिए असेट एलोकेशन के नियमों में बदलाव किया है. नए नियमों के मुताबिक अब फंड्स का 75 फीसदी इक्विटी में निवेश करना जरूरी होगा. ये हिस्सेदारी न्यूनतम 65 प्रतिशत होगी. सेबी लागू होने वाले नियम के मुताबिक मल्टी कैप फंड्स के स्ट्रक्चर में बदलाव होगा. फंडों को मिडकैप में 25-25 प्रतिशत निवेश करना जरूरी होगा. जबकि 25 प्रतिशत तक लार्ज कैप में लगाना होगा. इससे राज्य के ग्राहकों का निवेश में जोखिम कम होगा.

फास्टैग
केवल फास्टैग से होगी टोल पेमेंट- नए साल पर परिवार के साथ घुमने का प्लान बना रहे हैं और बीच में कहीं टोल देना है तो फास्टैग अपनी गाड़ी में लगवा लें. पूरे राज्य सहित देश में हर टोल ब्रिज पर अब केवल फास्टैग से टोल टैक्स का पेयमेंट होगा. मुसिबत ये होगी कि बिना फास्टैग के हाईवे टोल पार करने वाले वाहनों को दोगुना टोल टैक्स देना होगा. सरकार के द्वारा वर्ष 2017 से गाड़ियों की बिक्री के साथ फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया था.

फोन काल
लैंडलाइन से मोबाइल पर काल करने का भी नया नियमः एक जनवरी से देश के किसी भी लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने के तरीके में बदलाव किया गया है. इसके तहत मोबाइल नंबर के पहले अब जीरो लगाना होगा। चार्ज प्लान मे कोई बदलाव नहीं किया गया है.

Share this News...