चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन:न जीत का जश्न मनेगा, न जुलूस निकलेगा; सर्टिफिकेट लेने दो से ज्यादा लोग नहीं जाएंगे साथ

नई दिल्ली मद्रास हाईकोर्ट की फटकार के एक दिन बाद चुनाव आयोग (EC) चुनावी कार्यक्रमों में कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर सख्त हो गया है। आयोग ने 2 मई को आने वाले पांच राज्यों के विधानसभा नतीजों पर एक आदेश दिया है। इसमें कहा गया है कि वोटों की काउंटिंग के दौरान या नतीजे आने के बाद किसी तरह का जुलूस नहीं निकाला जाएगा और न ही जश्न मनाया जाएगा। नतीजों के बाद कोई भी उम्मीदवार सिर्फ दो लोगों के साथ ही अपनी जीत का सर्टिफिकेट लेने जा सकता है।
2 मई को तमिलनाडु, केरल, पुड्डुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने हैं। बंगाल में 7 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। आखिरी चरण के लिए वोटिंग 29 अप्रैल को होनी है। बाकी राज्यों में चुनाव हो चुके हैं।
कोर्ट ने काउंटिंग रोकने की चेतावनी दी थी
कोरोना के बिगड़ते हालात के बीच मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई थी। चीफ जस्टिस ने तो यहां तक कह दिया कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। उन्होंने आयोग को चेतावनी दी थी कि 2 मई को काउंटिंग के दिन के लिए कोविड प्रोटोकॉल बनाए जाएं और उनका पालन हो। ऐसा नहीं हुआ तो हम काउंटिंग शेड्यूल को रोकने पर मजबूर हो जाएंगे।

तमिलनाडु की करूर सीट के लिए याचिका दायर हुई थी
मद्रास हाईकोर्ट तमिलनाडु की करूर विधानसभा सीट पर होने वाली काउंटिंग को लेकर दायर पिटीशन पर सुनवाई कर रहा था। पिटीशन में मांग की गई है कि इस विधानसभा सीट पर 77 उम्मीदवार मैदान में हैं, इसलिए 2 मई को काउंटिंग के दिन यहां कोविड प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए।

कोरोना के बीच चुनाव पर उठ रहे थे सवाल
कोरोना की दूसरी लहर ने खतरनाक रूप ले लिया है। ऐसे में चुनावी रैलियों में उमड़ी भीड़ पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे। बंगाल में 7वें चरण के मतदान से पहले चुनाव आयोग ने बड़ी रैलियों, रोड शो और पद यात्रा पर रोक लगा दी थी। राजनीतिक दलों से वर्चुअल सभाएं करने की अपील की थी।

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