अपनी तस्वीर और आवाज के इस्तेमाल को लेकर अमिताभ बच्चन पहुंचे कोर्ट, आया ये फैसला

अभिनेता अमिताभ बच्चन की आवाज, उनका नाम या तस्वीर का इस्तेमाल कर ठगी करने वालों पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगाई है.  दिल्ली हाई कोर्ट नेशुक्रवार(25 नवंबर) को अंतरिम आदेश पारित किया
अमिताभ बच्चन ने याचिका दायर कर केबीसी और लॉटरी का झांसा देकर कई लोगों पर उनकी तस्वीर और आवाज का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था. इस पर कोर्ट ने कहा कि अब कोई भी ऐसा नहीं कर सकेगा. 
सरकार को दिए निर्देश
कोर्ट ने दूरसंचार मंत्रालय और आईटी मंत्रालय से कहा कि वह यह सुनिश्चित करें कि अमिताभ बच्चन के नाम. उनकी आवाज या उनकी तस्वीर का इस्तेमाल बिना इच्छा करने वालों पर कार्रवाई की जाए. साथ ही कोर्ट ने दूरसंचार अधिकारियों को उन वेबसाइट के खिलाफ भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जिन पर बच्चन के अधिकारों का उल्लंघन करने वाली सामग्री मौजूद हैं. ऐसे संदेशों को प्रसारित करने वाले टेलीफोन नंबर को भी ‘ब्लॉक’ करने का निर्देश दिया गया.

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