प्रशासकीय समिति चलाएगी पंचायती राज व्यवस्था

मुखिया होंगे अध्यक्ष, 6 माह तक प्रभावी रहेगी यह समिति
रांची,7 जनवरी: झारखंड में पंचायत चुनाव की पांच वर्ष की अवधि पूर्ण होने के बाद त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं विघटित हो गई हैं फिलहाल मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कार्यकारी समिति का गठन कर पंचायती राज शक्तियों को प्रशासकीय समिति के हवाले कर दिया है। इस नई व्यवस्था के तहत मुखिया, पंचायत समिति के प्रमुख और जिला परिषद के अध्यक्ष के सम्मान को बनाए रखा गया है।
ग्राम, पंचायत और जिला परिषद के स्तर पर समितियों के संचालन की कमान क्रमश: मुखिया, पंचायत समिति के प्रमुख और जिला परिषद के अध्यक्ष को सौंपी गई है। बतौर प्रमुख यह समितियां साझा निर्णयों के आधार पर ही कोई फैसला लेगी। समिति का कार्यकाल अधिकतम छह माह या चुनाव होने तक का होगा। ग्रामीण विकास विभाग, (पंचायती राज) ने इस संदर्भ में गुरुवार को अधिसूचना प्रकाशित कर दी है।
ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से विमर्श के बाद शक्तियों को प्रशासकीय समिति के हवाले करते हुए पंचायत प्रतिनिधियों को बड़ा तोहफा दिया है। पंचायती राज अधिनियम की धारा 107 (4) के तहत समिति का गठन करते हुए इसे पुनर्बहाल किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री ने विश्वास जताया है कि सरकार के इस निर्णय से राज्य में विकास की गति तेज होगी। कार्यकारी समिति का गठन संबंधित जिले के उपायुक्त के स्तर से किया जाएगा। यहां यह भी स्पष्ट कर दें कि ग्राम स्तर पर गठित कार्यकारी समिति अध्यक्ष का नाम मुखिया के स्थान पर प्रधान कार्यकारी समिति ग्राम पंचायत रहेगा। वहीं, पंचायत स्तर पर कार्यकारी समिति के प्रमुख के का नाम प्रधान कार्यकारी समिति, पंचायत समिति रहेगा। इसी प्रकार जिला परिषद के स्थान पर कार्यकारी समिति के अध्यक्ष का पदनाम प्रधान कार्यकारी समिति, जिला परिषद होगा।
क्या होगा समिति का स्वरूप
ग्राम पंचायत
अध्यक्ष : विघटित पंचायत के मुखिया
सदस्य : विघटित पंचायत के सभी निर्वाचित वार्ड सदस्य, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, प्रखंड समन्वयक, अंचल निरीक्षक और बीडीओ द्वारा नामित ग्राम पंचायत क्षेत्र का निवासी, तथा राज्य, केंद्र, रेल सार्वजनिक उपक्रम से सेवानिवृत्त कोई व्यक्ति। अनुसूचित क्षेत्रों में भी इसी प्रकार की कार्यकारी समिति का गठन होगा। इसमें सदस्य के तौर पर ग्राम पंचायत के अंतर्गत सभी पांरपरिक प्रधान चाहे उन्हें किसी भी नाम से जाना जाता हो।
पंचायत समिति
अध्यक्ष : विघटित पंचायत समिति के प्रमुख।
सदस्य : विघटित पंचायत समिति के विघटन की तिथि को झारखंड पंचायत राज अधिनियम की धारा 33 के अनुसार सदस्य रहे व्यक्ति, जिला पंचायत राज पदाधिकारी,,संबंधित प्रखंड क्षेत्र के अनुमंडल पदाधिकारी व अंचल पदाधिकारी।
जिला परिषद
अध्यक्ष : विघटित जिला परिषद अध्यक्ष।
सदस्य : विघटित जिला परिषद के विघटन की तिथि को झारखंड पंचायती राज अधिनियम की धारा 49 के अनुसार सदस्य रहे व्यक्ति। कार्यकारी पदाधिकारी, जिला परिषद, निदेशक ग्रामीण विकास अभिकरण, परियोजना निदेशक आइटीडीए और उनकी अनुपस्थिति में जिला कल्याण पदाधिकारी।

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