उपायुक्त, रांची ने जिला परिवहन पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी और थाना प्रभारियों को दिया निदेश

*रांची में लॉक डाउन का और सख्ती से होगा अनुपालन*

*घर से बिना मास्क/ फेस कवर पहने निकले तो होगी कार्रवाई*

*सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सख्ती से कराने का निदेश*

कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम के लिए लॉक डाउन का अनुपालन रांची जिले में अब और सख्ती के साथ किया जाएगा। इस संबंध में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची ने जिला परिवहन पदाधिकारी, रांची, ज़िले के सभी अंचल अधिकारी और सभी थाना प्रभारियों को निदेश जारी किया है।

विशेषकर हाट बाजार, सब्जी मंडी,अनाज मंडी, बैंक शाखाओं, पोस्ट ऑफिस आदि प्रमुख स्थानों में लॉक डाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क/ फेस कवर आदि लगाने से संबंधित निदेश का और कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने को लेकर उपर्युक्त पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है।

अपर मुख्य सचिव, योजना सह वित्त विभाग सह अध्यक्ष, लॉक डाउन इंप्लीमेंट टास्क फोर्स, झारखंड रांची के पत्र के आलोक में उपायुक्त रांची द्वारा निम्नलिखित निर्देश का अनुपालन करने को कहा गया है-

1. सभी हाट बाजार/सब्जी मंडी/ अनाज मंडी/ बैंक शाखाएं /पोस्ट ऑफिस में लोगों के खड़े होने के लिए 6 फीट या उससे अधिक की दूरी पर गोला बनाएं लोग उन्हीं गोलों में रहें।

2. हाट बाजार/मंडी आदि में दुकानों के बीच कम से कम 15 फीट की दूरी सुनिश्चित की जाए।

3. ऐसे सभी स्थलों पर पुलिस की प्रतिनियुक्ति कर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

4. घर से बाहर लोग हर हाल में मास्क/ फेस कवर पहने रहे यह सुनिश्चित करें एवं उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई हो।

5. हाट बाजार/सब्जी मंडी/अनाज मंडी/ बैंक शाखाएं/ पोस्ट ऑफिस आदि में सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क फेस कवर पहनने हेतु लगातार प्रचार कराया जाए।
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*ज़िला कंट्रोल रूम-1950*
*हेल्पलाइन नंबर-1075,181*
*टोल फ्री चिकित्सकीय सलाह-104*
*टोल फ्री एंबुलेंस सेवा- 108*
*अंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर-11-23978046*

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