झारखण्ड कैबिनेट के फैसले…

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*15 अक्टूबर सितंबर 2019 को मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय*
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*★ टी भी एन एल के चालू मासिक बकाया राशि के भुगतान के लिए रुपए एक सौ करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल उपबंधित राशि रुपए 400 करोड़ में से रुपये एक सौ करोड़ झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई।*

*★ डॉ अंजली कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडल अस्पताल, मधुपुर, देवघर को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।*

*★ कोल्हन विश्वविद्यालय चाईबासा में “हो” भाषा विभाग को स्थापित करने की स्वीकृति दी गई।*

*★ पश्चिमी सिंहभूम जिला के गुवा और माइंस अंतर्गत टोपाईलोर खनन पट्टा के रकबा 14.15 अटेर क्षेत्र पर सर्वश्री स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा धारित लौह अयस्क खनिज के खनन पट्टा के अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।*

*★ चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में केंद्र प्रायोजित ब्लू रिवॉल्यूशन योजना के तहत मछुआरों के लिए 1000 आवास निर्माण में केंद्र सरकार द्वारा विमुख केंद्राश (मो. 720.00 लाख रुपए) एवं आवश्यक राज्यान्श (मो. 480.00 लाख रुपए) अर्थात कुल मो. 1200.00 लाख (बारह करोड़) रुपए का झारखंड आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति दी गई।*

*★ वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2020-21 की अवधि में कामधेनु डेयरी फार्मिंग अंतर्गत दुधारू मवेशी वितरण कार्यक्रम का कार्यान्वयन के लिए कुल 55.46 करोड़ रुपए की परियोजना लागत तथा प्रथम एवं द्वितीय चरण में क्रमशः 9.46 करोड़ रुपये एवं 6.25 करोड़ रुपये यथा कुल सब्सिडी 15.71 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में 9.46 करोड़ के व्यय की स्वीकृति दी गयी।*

*★ झारखंड राज्य निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नीति 2019 की स्वीकृति दी गई।*

*★ स्मार्ट सिटी से संबंधित योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के पत्रांक 301 दिनांक 11 मार्च 2015 की कंडिका 8 के आलोक में रांची स्मार्ट सिटी मिशन के लिए गठित राज्य स्तरीय उच्चाधिकार समिति से प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई।*

*★ बोकारो जिला अंतर्गत अंचल चास के मौजा बूढ़ीविनोर अंतर्निहित कुल रकबा-0.72 एकड़ भूमि कुल देय राशि 16,47,000/- (सोलह लाख सैतालीस हजार) रुपए मात्र की अदायगी पर आइओसीएल के सिटी गैस स्टेशन प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड के साथ 30 वर्षों के लिए नवीकरण विकल्प के साथ सशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई।*

*★ बोकारो जिला अंतर्गत अंचल गोमिया के मौजा सियारी अंतर्निहित कुल रकबा 1.56 एकड़ भूमि कुल देय राशि 71,57,459/- (एकहत्तर लाख सनतावन हजार चार सौ उनसठ) रुपए मात्र की अदायगी पर ओएनजीसी की खुदाई स्थल तक संपर्क पथ के निर्माण के लिए वाइल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड (ONGC) के साथ 30 वर्षों के लिए नवीकरण विकल्प के साथ सशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई।*

*★ झारखंड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला सेवा नियमावली-2012 में संशोधन के साथ नई संशोधित नियमावली “झारखंड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला सेवा नियमावली-2019” के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई।*

*★ झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 148 एवं 164 के अंतर्गत अधिसूचना निर्गमन पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।*

*★ झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 172 के अंतर्गत आदेश निर्गमन पर मंत्रीपरिषद की स्वीकृति दी गई।*

*★ झारखंड माल और सेवा कर नियमावली, 2017 से संबंधित विभागीय अधिसूचना संख्या एसओ-28 दिनांक 20 जून 2017 में संशोधन पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।*

*★ झारखंड निबंधन सेवा के अंतर्गत संयुक्त निबंधन महानिरीक्षक का पद सृजित करने तथा अवर निबंधक का पद उत्क्रमित करते हुए जिला अवर निबंधक का पद सृजन करने की स्वीकृति दी गई।*

*★ झारखंड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में झारखंड उच्च न्यायालय के स्टेट कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम कमेटी के स्थायी सचिवालय के लिए झारखंड न्यायिक सेवा में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) स्तर के उप सचिव के 01 पद के सृजन की स्वीकृति दी गई।*

*★ राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 1 जनवरी 2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान (सातवें केंद्रीय वेतनमान) में दिनांक 1 जुलाई, 2019 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।*

*★ W P(S) NO- 799/2009 ब्रह्म नाथ शर्मा एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में झारखंड उच्च न्यायालय रांची द्वारा पारित न्यायादेश एवं इससे उदभूत cont, case (c) No-392/2018 के अनुपालनार्थ वादीगण के लिए स्वीकृत वेतनमान का पुननिर्धारण करने की स्वीकृति दी गई।*

*★ ई-स्टांप की बिक्री के लिए स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को एक वर्ष के लिए प्राधिकृत करने की स्वीकृति दी गई।*

*★ झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, 2000 की धारा 90 (क)(1) के प्रावधानों के तहत बाजार फीस प्रभार्य होने वाली वस्तुओं में संशोधन की स्वीकृति दी गई।*

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