सरायकेला खनन पदाधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज करने का कोर्ट ने दिया आदेश

Jamshedpur,5 June: सरायकेला खरसवां के जिला खनन पदाधिकारी सन्नी कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का कोर्ट ने आदेश दिया है। खनन पदाधिकारी पर पद का दुरुपयोग करते हुए भयादोहन करने और एक व्यवसायी के ट्रैक्टर को पकड़ कर छोड़ने के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप है। सरायकेला निवासी पिनायक दुबे ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। अधिवक्ता अशोक रथ ने बताया कि तीन महीने पहले जिला खनन पदाधिकारी ने तीन ट्रैक्टर जप्त किए थे जिनमें दो ट्रैक्टरों को फाइन वसूल कर छोड़ दिया गया। तीसरे ट्रैक्टर पर ना तो फाइन वसूली की और ना ही मुकदमा दर्ज किया गया। बाद में उक्त ट्रैक्टर को सरायकेला थाना के समीप जप्त कर रख लिया गया। ट्रैक्टर के मालिक पिनायक दुबे का आरोप है कि खनन पदाधिकारी ने उससे साठ हजार रुपया (60,000) रिश्वत मांगी । रिश्वत नहीं देने पर दूसरे केस में फंसाने की बात कहीं। तहकीकात करने से पता चला है कि तीन महीने से सरायकेला थाना के समक्ष खड़े ट्रैक्टर पर पौधे उग आए हैं। अधिवक्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा मामले पर संज्ञान लेते हुए तत्काल सरायकेला थाने को इस संबंध में मामला दर्ज कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। खनन पदाधिकारी का पक्ष जानने के लिए फोन किया गया लेकिन रिसीव नहीं किया।

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