साकची में कोलकाता की युवती से सामुहिक दुष्कर्म में तीन दोषी करार

जमशेदपुर
कोलकाता के शिवपुर रोड की रहने वाली युवती को साकची लाकर उसके साथ सामुहिक दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे 4 राजेंद्र कुमार की अदालत ने मंगलवार को तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है. आरोपियों में आजादनगर का रहने वाला मो. कादिम उर्फ अब्दुल, ह्यूम पाइप रोड पुराना जेल चौक का रहने वाला आकाशदीप शर्मा और उलीडीह का रहने वाला मुंगीलाल उर्फ चंदन कुमार साह शामिल शामिल है. सभी को धारा 366, 323, 379 और 376 डी में दोषी पाया गया है. मामले में सजा के बिंदु पर 28 जुलाई को कोर्ट सुनवायी करेगी. मामले में कुल 9 लोगों की गवाही हुई है.
पांच अक्तूबर 2018 को दर्ज कराया गया था मामला
मामला पांच अक्तूबर 2018 को युवती ने साकची थाने में दर्ज कराया था. चालक शमशुद अपने साथ युवती को 30 सितंबर 2018 को कोलकाता से जमशेदपुर यह कहकर लाया था कि वह घुमाने के लिये लेकर जा रहा है. ट्रेन से टाटानगर स्टेशन पर लाने के बाद उसे स्टेशन के पास ही लॉज में लाकर रखे हुये थे. इस बीच उसने युवती के साथ तीन बाद दुष्कर्म किया था. इस बीच उसके तीन साथी मो. कादिम उर्फ अब्दुल, आकाशदीप और चंदन ने भी युवती के साथ दुष्कर्म किया था.
रात 9 बजे कार में लेकर गया
युवती ने मामले में कहा था कि 3 अक्तूबर को तीनों आरोपी एक सफेद रंग की कार लेकर आये और उसे लेकर मानगो पुल के पास गये. यहां पर उसके कान का सोने का टॉप और बैग सभी ने छीन लिया. हाथी घोड़ा मंदिर के पास ले जाकर ईंट-पत्थर से मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया. इसके बाद सभी वहां से फरार हो गये. दूसरे दिन पुलिस ने अधमरा अवस्था में युवती को इलाज के लिये एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया था.

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