UP के बाद अब Jharkhand में भी अजान पर रोक की मांग, हाई कोर्ट में PIL दाखिल


याचिका में कहा गया है कि 1932 से पूर्व मस्जिद में होने वाली अजान में लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं होता था।

रांची
UP के बाद अब झारखंड में भी लाउड स्पीकर से अजान पढ़ने पर विवाद शुरू हो गया है। लाउड स्पीकर से अजान दिए जाने पर रोक लगाने की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता अनुरंजन अशोक ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है।
याचिका में कहा गया है कि लाउडस्पीकर के तेज ध्वनि से प्रदूषण हो रहा है। इस पर रोक लगाया जाना जरूरी है। 1932 से पूर्व मस्जिद में होने वाली अजान में लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं होता था। लाउडस्पीकर से अजान देने को धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए लाउडस्पीकर से दी जाने वाली अजान पर अविलंब रोक लगनी चाहिए ताकि ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाई जा सके।
दिन में 5 बार दिया जाता है अजान
दिन में 5 बार तेज ध्वनि के साथ अजान दिया जाता है। जबकि नियम के अनुसार दस डेसिबल से ज्यादा लाउडस्पीकर की आवाज नहीं होनी चाहिए लेकिन अजान के दौरान इस नियम की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने अदालत से यह भी आग्रह किया है कि मस्जिद के आसपास की जमीन और सरकारी जमीन पर नमाज पढ़ने पर भी रोक लगाई जानी चाहिए।

UP में मंत्री ने लिखी है चिट्ठी
UP संसदीय वित्त और ग्रामीण विकास राज्यमंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने बलिया के DM को चिट्ठी लिखकर लाउडस्पीकर की आवाज और संख्या दोनों कम करने की मांग की है। इसके बाद इस पर विवाद शुरू हो गया है।

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