Jharkhand Teachers appointment रदद् मामला: नियोजन नीति पर सुप्रीम कोर्ट में 7 अप्रैल को सुनवाई,8000 teachers on suffer:पंचायत सचिवों पर भी अप्रैल में ही सुनवाई

रांची: सुप्रीम कोर्ट में आज शनिवार को नियोजन नीति पर झारखंड हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका पर आंशिक सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में सात अप्रैल को अगली तिथि निर्धारित की है। अदालत ने कहा कि यह संवैधानिक मामला है, इसलिए इस मामले सभी पक्षों को सुनने की जरूरत है। मामले में पक्ष रख रहे अधिवक्ता ललित कुमार सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 13 अनुसूचित जिलों में नियुक्त शिक्षकों को दी गई अंतरिम राहत को बरकरार रखा है। इस दौरान पंचायत सचिवों की ओर से भी हाई कोर्ट के आदेश के तहत अंतरिम राहत मांगी गई है। लेकिन इस पर भी सुनवाई अब अप्रैल में ही होगी। दरअसल सत्यजीत कुमार ने हाई कोर्ट के वृहद पीठ की ओर से नियोजन नीति में दिए गए फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। हाई कोर्ट की वृहद पीठ ने सरकार की नियोजन नीति को असंवैधानिक घोषित करते हुए 13 जिलों में हुई शिक्षक नियुक्ति को रद करने का आदेश दिया है। इससे करीब आठ हजार शिक्षक प्रभावित हुए हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में शरण ली है। सुप्रीम कोर्ट ने इन शिक्षकों को हटाने के आदेश पर रोक लगाई हुई है।

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