रांची: राज्य में चल रहे मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान दावा-आपत्ति की समयसीमा चुनाव आयोग ने बढ़ा दी है. अब अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 तय की गई है. इससे पहले पूर्व निर्धारित अंतिम तिथि 4 सितंबर को बढ़ाकर 15 सितंबर तक किया गया था. इस दौरान बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की अपील
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने राज्य के सभी पात्र भारतीय नागरिकों, विशेषकर युवाओं से अपील की है. उन्होंने कहा कि जो नागरिक विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची में अभी तक शामिल नहीं हैं, वे अब 30 सितंबर 2026 तक ईसीआईनेट के माध्यम से अथवा अपने संबंधित बीएलओ से संपर्क कर फॉर्म-6 एवं आवश्यक घोषणा पत्र अवश्य जमा करें.
अंतिम बार समयसीमा बढ़ाई गई
भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सुविधा को देखते हुए एसआईआर के तहत दावा-आपत्ति की पूर्व निर्धारित अंतिम तिथि 4 सितंबर को बढ़ाकर 15 सितंबर किया था. विभिन्न स्टेकहोल्डर के माध्यम से प्राप्त हो रहे अनुरोध और फॉर्म-6, फॉर्म-7 एवं फॉर्म-8 की संख्या को देखते हुए अब तिथि अंतिम बार बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 कर दी गई है. इससे उन पात्र भारतीय नागरिकों को मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा, जिनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाया है.
फॉर्म-7 और फॉर्म-8 की सुविधा भी उपलब्ध
फॉर्म-7 के माध्यम से मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए आपत्ति दर्ज की जा सकती है. फॉर्म-8 के जरिए संबंधित मतदान केंद्र हेतु नाम स्थानांतरित एवं प्रविष्टियों में सुधार कराया जा सकता है.
1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष होने पर बन सकते हैं वोटर
चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में नाम दाखिल करने के लिए अहर्ता तिथि 1 अक्टूबर 2026 निर्धारित की है.
ऐसे भारतीय पात्र युवा जिनकी आयु 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष हो गई है और जिनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे मतदाता बन सकते हैं. अब समयसीमा बढ़ने का लाभ उठाते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर फॉर्म-6 भरकर आवेदन किया जा सकता है.
लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची में नाम दर्ज होना प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक के लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण है. वर्तमान एसआईआर में 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग के आधार पर संबंधित मतदाताओं एवं उनके बच्चों को दस्तावेज संबंधी प्रक्रिया में सुविधा प्राप्त हो रही है. इसी प्रकार वर्तमान एसआईआर में नाम शामिल होने से भविष्य में संबंधित मतदाता एवं उनके बच्चों को आवश्यकतानुसार सुविधा मिलेगी.
