HC ने छठी JPSC की मेरिट लिस्ट को रद्द किया:झारखंड HC ने JPSC को 8 सप्ताह में नई मेरिट लिस्ट जारी करने का दिया निर्देश, पिछले साल अप्रैल में आया था रिजल्ट, अधिकारियों की हो चुकी है पोस्टिंग

रांची

झारखंड हाईकोर्ट ने छठी झारखंड पब्लिक सर्विस कमिशन (JPSC सिविल सेवा) परीक्षा के अंतिम परिणाम के बाद बनी मेरिट लिस्ट को अवैध बताते हुए सोमवार को इसे रद्द कर दिया है। कोर्ट ने JPSC को आठ सप्ताह में नई मेरिट लिस्ट जारी कर सरकार को भेजने और सरकार को चार सप्ताह में नई मेरिट लिस्ट के आधार पर कैडर आवंटित करने का निर्देश दिया है।

हालांकि कोर्ट ने छठी JPSC के अंतिम परिणाम को रद्द करने से इंकार करते हुए इस संबंध दाखिल सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। JPSC छठी परीक्षा के अंतिम परिणाम को चुनौती देते हुए 16 याचिकाएं दायर की गई थीं। किसी ने मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी, तो किसी ने आरक्षण के नियमों का पालन नहीं करने का आरोप लगाया था। किसी में उम्र सीमा में निर्धारण को चुनौती दी गई थी। अदालत ने मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी को सही माना।

मेरिट लिस्ट में 326 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था
इन याचिकाओं पर तीन से 17 फरवरी तक सुनवाई हुई थी। 17 फरवरी को अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने आदेश सुनाया। JPSC ने 23 अप्रैल 2020 को 326 अभ्यर्थियों को सफल घोषित करते हुए मेरिट लिस्ट सरकार को भेजी थी।

कोर्ट ने कहा- नियमों के विरुद्ध जा कर तैयार हुई है मेरिट लिस्ट
जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि JPSC ने नियमों के अनुसार मेरिट लिस्ट जारी नहीं की है। मेरिट लिस्ट तैयार करने में क्वालीफाइंग मार्क्स को भी जोड़ दिया गया है, जबकि JPSC के नियमों में क्वालीफाइंग मार्क्स जोड़ने का प्रावधान नहीं है। नियमों के खिलाफ तैयार मेरिट लिस्ट को वैध नहीं माना जा सकता। इस कारण अदालत इसे अवैध मानती है और इस मेरिट लिस्ट को रद्द करती है।
नई मेरिट लिस्ट मिलने के बाद सरकार को कैडर बदलने का निर्देश
अदालत ने JPSC को बिना क्वालीफाइंग मार्क्स को जोड़े हुए नई मेरिट लिस्ट आठ सप्ताह में तैयार कर सरकार के पास फिर से अनुशंसा के लिए भेजने का निर्देश दिया। सरकार को नई मेरिट लिस्ट मिलने के चार सप्ताह के अंदर फिर से कैडर का आवंटन करने का निर्देश दिया।

कई अधिकारियों का कैडर बदलेगा
कोर्ट के आदेश के बाद अब JPSC बिना क्वालीफाइंग अंक जोड़े हुए नई मेरिट लिस्ट तैयार करेगी। इसके बाद सरकार इस मेरिट लिस्ट के अनुसार सभी सफल उम्मीदवारों का नया कैडर आवंटन करेगी। अब कई अधिकारियों के कैडर बदलने की भी संभावना है।

दोषियों पर कार्रवाई करने का निर्देश
अदालत ने अपने आदेश में मेरिट लिस्ट तैयार करने में की गई गड़बड़ी को गंभीर मामला मानते हुए कहा है कि नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। JPSC या सक्षम फोरम को चाहिए कि ऐसे लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करे, ताकि भविष्य में इस तरह की गड़बड़ी न हो।

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