हिट एंड रन मामले में सीकेपी के कांग्रेस नेता सौरभ अग्रवाल को 8 साल की सजा

मार्च 2018 में बोड़दा पुल के पास तेज रफ्तार कार से लोगों को कुचल दिया था

चाईबासा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अदालत ने बोड़दा पुल के पास हुए हिट एंड रन मामले में फैसला सुनाया है। 7 लोगों को कार से कुचल कर मौत के घाट उतारने के मामले में आरोपी चक्रधरपुर निवासी युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव सौरभ अग्रवाल को दोषी करार देते हुए 8 साल के कारावास और 50 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है। युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव सौरभ अग्रवाल ने बोडदा पुल के पास ऐरे में पूजा कर रहे लगभग 15 लोगों को कुचल दिया था, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। यह घटना 3 मार्च 2018 को हुई थी। सौरभ अग्रवाल चक्रधरपुर के ट्रांसपोर्टर प्रदीप अग्रवाल के बेटे हैं। शुक्रवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अदालत ने सौरभ को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। । आज अदालत ने अपना फैसला सुनाया है।
सौरभ के खिलाफ सीकेपी गोइलकेरा के घोड़ाडूबा निवासी महेंद्र वानरा के वयान पर 3 मार्च 2018 को चक्रघरपुर थाना में मामला दर्ज किया गया था दर्ज मामले में कहा गया था कि गोइलकेला और कुमारडुंगी के कुछ लोग बडौदा पुूल के पास शादी के अवसर पर पूजा कर रहे थे। शाम को पूता करने के बाद वे घर जाने की तैयारी में थे तभी चाईबासा की ओर से लाल रंग की तेज गति से आ रही कार े वहां बैठे सभी लोगों को रौंदते हुए चली गई। उस समय मान सिंह हेम्ब्रम, दिसंबर पिंगुवा,स रासिका पिंगुवा, लंकेश्व पिंगुवा, मोटाी िबोदरा, दुर्गा हेम्ब्रम की मौतहो गई और सात लोग गंभीर रुप से घायल हो गये। लोगों ने मौके पर चालक सौरभ अग्रवाल को पकड़ लिया।

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