झारखंड सरकार ने जारी की Guideline,जाने किन-किन को अपराहन 2:00 बजे तक बंद करने का दिया गया है आदेश


रांची: राज्य सरकार ने पूरे झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को एक सप्ताह और बढ़ाने का निर्णय़ लिया है. अब 29 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 6 मई की सुबह 6 बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सुप्ताह का अनुपालन राज्यवासियों को अनिवार्य रुप से करना होगा.
सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि 5 मई तक बढ़ाए जाने के बाद गृह एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गई है.
29 अप्रैल सुबह 6:00 बजे से 6 मई सुबह 6:00 बजे तक यह आदेश प्रभावी रहेगा.
इसके तहत चिकित्सा एवं चिकित्सा संबंधी दुकाने खुली रहेगी,
जन वितरण प्रणाली की दुकानें अपराहन 2:00 बजे तक खुली रहेगी,
पेट्रोल पंप खुले रहेंगे,
Order 28.04.21 राशन दुकान में अपराहन 2:00 बजे तक खुले रहेंगे,
,फल सब्जियां अनाज दूध दुग्ध उत्पाद जानवर खाद्य सामग्री,
मिठाई दुकान आदि दोपहर 2:00 बजे तक खुली रहेंगे,
होटल एवं स्टूडेंट में बैठकर आने पर प्रतिबंध रहेगा
होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है
औद्योगिक एवं खनन गतिविधियां जारी रहेंगी निर्माण कार्य जारी रहेंगे
निर्माण कार्य से संबंधित दुकाने अपराहन 2:00 बजे तक खुली रहेंगी
ई-कॉमर्स डिलीवरी एवं पिकअप की अपराहन 2:00 बजे तक अनुमति रहेगी
शराब दुकानें अपराहन 2:00 बजे तक खुली रहेंगी
वाहन रिपेयर शॉप अपराहन 2:00 बजे तक पूरे रहेंगे
सरकारी कार्यालय एवं सार्वजनिक उपक्रम अधिकतम 50% उपस्थिति के साथ अपराहन 2:00 बजे तक खुले रहेंगे
बैंक एटीएम वित्तीय संस्थान इंश्योरेंस कंपनियां आदि अपराहन 2:00 बजे तक खुली रहेगी
प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कोरियर सेवाएं पोस्टल एवं टेलीकम्युनिकेशन सेवाएं सिक्योरिटी सेवाएं आदि को उपर्युक्त आदेश से अलग रखा गया है
सभी धार्मिक स्थल खुले रहेंगे लेकिन बाहरी लोगों को अनुमति नहीं होगी

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