22 सप्ताह की गर्भवती किशोरी की सुरक्षित गर्भपात कराने की आदेश कोर्ट ने दी

क्राइम रिपोर्टर,जमशेदपुर बिष्टुपुर थाना अंतर्गत धतकीडीह की दुष्कर्म की शिकार 22 सप्ताह की गर्भवती किशोरी की मेडिकल बोर्ड से सुरक्षित गर्भपात कराने की अनुमति गुरुवार को कोर्ट ने दिया। बिष्टुपुर पुलिस ने गुरुवार को मामले की सुनवाई कर रहे जिला जज -1 राधाकृष्ण की अदालत में पीडि़ता की मेडिकल रिपोर्ट के साथ अर्जी दाखिल की थी। यह अर्जी पीडि़ता की मां की तरफ से दाखिल की किया गया था। जिसमें उसने लिखा था कि उनकी बेटी की उम्र कम है। तथा वह 22 सप्ताह की गर्भ से है। उसकी जिंदगी का सवाल है। ऐसे में यदि गर्भ रह जाता है तो उसका भविष्य संकट में पड़ जाएगा। इसीलिए अदालत मेडिकल बोर्ड से गर्भपात कराने की अनुमति दे। उसकी अर्जी पर अदालत ने एमजीएम अस्पताल के अधीक्षक और सदर अस्पताल के सिविल सर्जन को आदेश दिया कि पीडि़ता का सुरक्षित गर्भपात कराया जाए। इस संबंध में बिष्टुपुर थाना में दुष्कर्म के आरोप में एक मामला दर्ज हैं।

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