कुलदीप सेंगर को उन्नाव दुष्कर्म केस में उम्र कैद, 25 लाख का जुर्माना भी लगा जुलाई 2019 में पीडि़त की कार का एक्सीडेंट हुआ था, जिसका आरोप विधायक पर लगा, जांच में उसे क्लीनचिट मिली सोमवार को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने कुलदीप को नाबालिग से दुष्कर्म और अपहरण का दोषी करार दिया था

नई दिल्ली ,20 दिसंबर (ईएमएस): उत्तर प्रदेश के उन्नाव में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के 2 साल पुराने मामले में दोषी विधायक कुलदीप ङ्क्षसह सेंगर (53) को दिल्ली के कोर्ट ने शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि उसे मृत्यु तक जेल में रखा जाए। सेंगर पर 25 लाख रु. जुर्माना भी लगाया गया। सेंगर को भाजपा से निष्कासित किया जा चुका है। 2017 में कुलदीप और उसके साथियों ने उन्नाव में लड़की को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म किया था। जुलाई 2019 में पीडि़त की कार का एक्सीडेंट हो गया था, जिसका आरोप विधायक पर लगा मगर जांच में उसे क्लीनचिट दी गई थी।

कोर्ट ने कहा- सेंगर एक जनप्रतिनिधि था मगर उसने लोगों का विश्वास तोड़ा। कोर्ट ने पीडि़त को मुआवजे के तौर पर 10 लाख रुपए देने का आदेश दिया। दोषी सेंगर को यह राशि एक महीने के अंदर देनी होगी।

यूपी सरकार 1 साल तक पीडि़त परिवार को 15 हजार रु. प्रति माह दें(कोलन) कोर्ट

इसके साथ ही कोर्ट ने सीबीआई को पीडि़त और उसके परिवार की सुरक्षा से संबंधित जानकारी हर 3 महीने में लेने के निर्देश दिए हैं। पीडि़त और उसका परिवार अगले एक साल तक दिल्ली महिला आयोग द्वारा मुहैया करवाए गए घर में ही रहेगा। कोर्ट ने कहा- इस घर के लिए यूपी सरकार हर महीने पीडि़त और उसके परिवार को 15 हजार रुपए दे।

कोर्ट ने कुलदीप को नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी करार दिया

इससे पहले उत्तर प्रदेश के उन्नाव दुष्कर्म केस में दोषी विधायक कुलदीप ङ्क्षसह सेंगर (53) की सजा पर शुक्रवार को दिल्ली के कोर्ट में बहस पूरी हुई। इससे पहले मंगलवार को भी कोर्ट में कुलदीप की सजा पर बहस हुई थी। सोमवार को कोर्ट ने कुलदीप को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और अपहरण का दोषी करार दिया था।

वकीलों ने सेंगर के लिए न्यूनतम सजा की मांग की थी

मंगलवार को सजा पर हुई बहस के दौरान सीबीआई ने दोषी विधायक के लिए अधिकतम सजा की मांग और पीडि़त के लिए उचित मुआवजा मांगा था। वहीं, सेंगर के वकीलों ने अदालत से उसे न्यूनतम सजा देने की प्रार्थना की थी। वकीलों ने कहा था- सेंगर की दो नाबालिग बेटियां हैं और पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं रहा है। इसलिए सजा सुनाते समय इन बातों पर भी विचार किया जाए।

ताकतवर इंसान के खिलाफ पीडि़त का बयान सच्चा- कोर्ट
सोमवार को तीस हजारी कोर्ट ने भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप को दोषी मानते हुए कहा था कि एक ताकतवर इंसान के खिलाफ पीडि़त का बयान सच्चा और निष्कलंक है। पीडि़त की तरफ से कोर्ट में दोषी को उम्र कैद की अपील की गई। कोर्ट ने इस मामले में सह-आरोपी शशि ङ्क्षसह को बरी कर दिया था।

2017 का था मामला
उन्नाव में कुलदीप सेंगर और उसके साथियों ने 2017 में लड़की को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म किया था। इसी साल जुलाई में पीडि़त की कार की ट्रक से भिड़ंत हो गई थी। हादसे में पीडि़त की चाची और मौसी की मौत हो गई थी। पीडि़त लड़की और उसके वकील तभी से दिल्ली एम्स में भर्ती हैं। सेंगर फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है।

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