यौन शोषण मामले में झाविमो नेता प्रदीप यादव को झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत

रांची. यौन शोषण मामले में आरोपी झारखंड विकास मोर्चा के विधायक प्रदीप यादव को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत ) मिल गई है. झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने झाविमो विधायक को जमानत दी. गौरतलब है कि प्रदीप यादव की जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. अदालत ने इस मामले में 28 सितंबर को फैसला सुनाने का निर्देश दिया था. पूर्व में देवघर जिला न्यायालय ने विधायक की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. यौन शोषण मामले में प्रदीप यादव फिलहाल जेल में बंद हैं.

झाविमो नेत्री ने लगाया था यौन शोषण का आरोप

लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान झाविमो की ही एक नेत्री ने विधायक पर यौन शोषण का आरोप लगाया था. 3 मई, 2019 को जेवीएम (JVM) की महिला नेत्री ने प्रदीप यादव पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए देवघर महिला थाने में मामला दर्ज कराया था. इसके बाद ही प्रदीप यादव को पार्टी महासचिव पद से इस्तीफा देना पड़ा था. महिला नेत्री ने आरोप लगाया था कि 20 अप्रैल को देवघर के मोहनपुर में महागठबंधन के सम्मेलन में शामिल होने के बाद प्रदीप यादव ने उन्हें फोनकर होटल में बुलाया था. जब वह वहां गई तब विधायक ने उनके साथ गलत काम किया.

प्रदीप यादव ने कहा कि राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई.

अपने ऊपर लगे यौन शोषण के आरोप को खारिज करते हुए प्रदीप यादव का कहना है कि राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई.

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