मुस्कान-साहिल को फांसी की सजा,, महाभारत का जिक्र कर जज ने कहा ‘अपराधियों को अपराध की सजा देना भी धर्म है’

मेरठ:

मेरठ के ब्लू ड्रम मर्डर केस में बुधवार को सजा का ऐलान हो गया है. मामले में अदालत ने दोषी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी को फांसी की सजा सुनाई है. मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या कर दी थी. दोनों को फांसी की सजा सुनाते समय जिला जज अरविंद कुमार ने महाभारत का जिक्र किया. जज ने कहा कि अपराध के लिए अपराधियों को सजा देना भी धर्म है.

सजा के ऐलान के बाद बाहर आए एक वकील ने कहा कि अदालत ने भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला सुनाया है.

उन्होंने बताया कि जज ने महाभारत का जिक्र करते हुए यह कहा कि अपराधी को अपराध के लिए सजा देना भी धर्म है. यानी अच्छा काम है, उचित काम है. अपराधी को उसके अपराध के कृत्य के अनुसार सजा मिलनी चाहिए.
सजा के साथ जुर्माना भी लगाया

उन्होंने बताया कि दोनों अपराधियों को जघन्य हत्या का अपराधी माना है. इसके लिए उन्हें मौत की सजा सुनाई है. धारा 302 के तहत 50 हजार का जुर्माना और 238A के लिए 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

उन्होंने बताया कि अभियोजन की ओर से मजबूत पैरवी की गई, उसी का नतीजा है कि अपराधियों को ऐसी सजा मिली. उन्होंने कहा कि यह फैसला देश में एक नजीर बनेगा. इस तरह के मामलों की जो बाढ़ आ रही थी, उस पर रोक लगेगी. ये पूरे देश को एक संदेश है कि अपराध करने से पहले अपराधी 100 बार सोचेंगे.
3 मार्च 2025 को हुई थी हत्या

मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर 3 मार्च 2025 को अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या कर दी थी.

हत्या के बाद उन्होंने सौरभ के शव के टुकड़े-टुकड़े करके नीले ड्रम में भर दिए थे. मामले का खुलासा 17 मार्च 2025 को हुआ था. सौरभ के हत्या के आरोप में मुस्कान और साहिल को 19 मार्च 2025 को गिरफ्तार किया गया था.

जुलाई 2025 में इस मामले का ट्रायल शुरू हुआ था. 126 तारीखों पर सुनवाई करने के बाद 30 सितंबर को अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया था.

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