अनुकंपा में नौकरी पाने के लिए करा दी पति की हत्या, पत्नी को आजीवन कारावास

चाईबासा अनुकंपा में नौकरी पाने के लालच में पति की हत्या करने वाली पत्नी अनिता देवी उर्फ अनिता सिंह को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वानाथ शुक्ल की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी और 10 हजार रूपये जुर्माना लगाया है। इसके खिलाफ ससूर भागलपुर निवासी राम विलास सिंह के बयान पर 26 नवम्बर 2017 को मुफस्सिल थाना में मामला दर्ज किया गया था। दर्ज मामले में बताया गया था कि राम विलास सिह के बेटे राजीव कुमार सिंह के साथ वर्ष 2007 में शादी हुई थी। शादी के बाद कुछ दिनो तक बहु अनिता सिंह के साथ बेटा का ठीक ठाक चला। इसके बाद बहु बिना बताए अचानक कहीं गायब हो जाती थी। फिर महीना दो महीना में चली आती थी। जब बेटा राजीव कुमार सिंह चाईबासा में आकरा रहने लगा तो बहु भी बीच बीच आकर रहती थी। बेटा राजीव की चाईबासा में रेलवे में नौकरी हो गयी तो वह रेलवे क्वाटर में चला गया। वहां पर बहु, उसकी मां, बहन और एक भाई भी आ कर रहने लगे। सभी मिल कर राजीव को बात बात पर डराधमका कर रखने लगे। उसके नौकरी पाने के लालच में 25 नवम्बर 17 को उक्त लोगो ने मिल कर गला दबा कर हत्या कर दी और शव को पंखा से फांसी में लटका कर अत्माहत्या का रंग देने लगे। पुलिस अनुशंधान में पता चला कि राजीव कुमार सिंह की हत्या की गयी है। अदालत को अनिता सिंह के खिलाफ हत्या करने का साक्ष्य मिल जाने से उम्रकैद की सजा सुनायी।

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