झारखंड में एक मार्च से खुलेंगे SCHOOL, कॉलेज, कोचिंग ,पार्क,सिनेमाघर, मगर अभी जुबली पार्क के लिये करना होगा इंतजार

सीएम हेमन्त सोरेन की अगुवाई में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक

रांची
कोरोना संक्रमण काल अभी समाप्त नहीं हुआ है। राज्यवासी इसे नजरअंदाज न करें। इसके प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। लोगों को जागरूक करने का अभियान रुकना नहीं चाहिए। इस बीच राज्य सरकार कॉलेज, कोचिंग संस्थान, पार्क, सिनेमाघर, कौशल विकास केंद्र, आठवीं, नौवीं और 11वीं के क्लास शुरू करने पर लगे प्रतिबंध को एक मार्च 2021 से समाप्त करती है। 25 फरवरी से आईटीआई शुरू करें। क्योंकि उनकी परीक्षा लेनी आवश्यक है। यूनिवर्सिटी यूजीसी की गाइड लाइन के अनुरूप कार्य करने को स्वतंत्र है। कोरोना संक्रमण को लेकर जारी गाइडलाइन को पूर्ण रूप से पालन करना अनिवार्य होगा। ये बातें मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कही। मुख्यमंत्री राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में अधिकारियों को निदेश दे रहे थे। लोगों के मनोरंजन के साधन सिनेमाघरों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ शुरू करने किया जा सकता है। पार्क में लगा प्रतिबंध भी एक मार्च से हटाया जा रहा है। गाइडलाइंस का हनन किसी हाल में न हो। यह लोगों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। किसी प्रकार के खेल या कार्यक्रम के आयोजन में खुली जगह पर अधिकतम एक हजार दर्शकों के साथ आयोजित करने की अनुमति सरकार एक मार्च से दे रही है। स्विमिंग पूल फिलहाल स्पोर्टस पर्सन के लिए शुरू किये जाएंगे।

जुबली पार्क से 6 मार्च से खोलने का फैसला
झारखंड में भले सरकार ने 1 मार्च से पार्क खोलने की अनुमति दी है लेकिन प्रदेश के चर्चित जमशेदपुर का जुबली पार्क एक मार्च से नहीं खुल पाएगा। प्रबंधन ने इसे 6 मार्च से खोलने का फैसला किया है। टाटा स्टील के संस्थापक जमशेद जी टाटा की जयंती के मौके पर हर साल यहां भव्य आयोजन होता है और इसकी विद्युत सज्जा को देखने झारखंड ही नहीं दूसरे प्रदेश के भी लोग आते हैं, प्रबंधन काफी छोटे स्तर पर यहां यह संस्थापक दिवस आयोजन करेगा। आम लोगों को यहा ंआने की अनुमति नहीं होगी क्योंकि कोरोना के दौर में काफी भीड़ हो सकती है जो खतरनाक साबित हो सकता है। इसे देखते हुए प्रबंधन जुबली पार्क एवं नये सिरे से तैयार मोदी पार्क को 6 मार्च से खोलने जा रहा है।

इन निर्देशों का पालन करना जरूरी, नहीं तो कार्रवाई होगी

सार्वजनिक स्थान पर फेसकवर-मास्क एवं सामाजिक दूरी का अनुपालन अनिवार्य रहेगा ।
दिशा-निर्देशों के उल्लंघन होने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की संबंधित धारा के तहत कार्रवाई होगी।
बंद स्थान में क्षमता से 50 प्रतिशत लोगों के ही एकत्रित होने की अनुमति होगी।
खुली जगह में अधिकतम 1000 व्यक्ति एकत्रित हो सकेंगे।
स्कूल जाने के लिए अभिभावकों की अनुमति जरूरी, पर छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी।
सभी ट्रेनिंग संस्थान जैसे पॉलिटेक्निक, आईटी स्किल ट्रेनिंग सेंटर खुलेंगे।
50 प्रतिशत क्षमता पर सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति
अधिकतम 1000 व्यक्तियों के साथ मेला- प्रदर्शनी हो सकेगी।
अधिकतम 1000 दर्शकों की उपस्थित में खेलकूद प्रतियोगिताएं कराई जा सकेंगी।
स्विमिंग पूल का उपयोग सिर्फ खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए किया जा सकेगा।
एक अप्रैल से आंगनबाड़ी केंद्र खोले जा सकेंगे।

एयरपोर्ट पर जांच की व्यवस्था हो, पार्क जा सकेंगे लोग

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखण्ड में कोरोना संक्रमित मरीजों में कमी जरूर आई है, लेकिन संक्रमित लोग अब भी हैं। इसके लिए एहतियात जरूरी है। रांची एयरपोर्ट और प्रमुख रेलवे स्टेशन में बाहर से आने वालों के सैम्पल कलेक्शन की व्यवस्था करें। इस कार्य मे एयरपोर्ट को प्रमुखता दें। मुख्यमंत्री ने निदेश दिया किया आंगनबा?ी केंद्रों को एक अप्रैल से शुरू करें, इससे पूर्व आंगनबा?ी सेविका का टीकाकरण सुनिश्चित होना चाहिए।

इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव श्री सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजीव अरुण एक्का, प्रधान सचिव श्री अमिताभ कौशल एवं विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारी उपस्थित थे।

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