GST कम, त्योहार बम-बम! 5% और 18%… अब होंगे सिर्फ दो टैक्स स्लैब,जानें कब से लागू होगा ये फैसला


जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक बुधवार को नई दिल्ली में शुरू हुई. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी. वित्त मंत्री साफ किया कि अब सिर्फ दो जीएसटी स्लैब होंगे, जो 5% और 18% होंगे. मतलब अब 12 और 28 फीसदी के जीएसटी स्लैब को खत्म कर दिया गया है और इनमें शामिल ज्यादातर चीजें सिर्फ मंजूर किए गए दो टैक्स स्लैब के अंदर आ जाएंगी. इसके चलते कई सामान सस्ते हो जाएंंगे. हालांकि, विलासिता और हानिकारिक वस्तुओं के लिए एक अलग स्लैब को मंजूरी मिली है, जो 40% का है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में बताते हुए कहा कि हमारा फोकस देश के आम आदमी पर है. किसानों से लेकर लेबर तक को ध्यान में रखते हुए स्लैब कम करने को मंजूरी दी गई है और बैठक में शामिल सभी सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों ने इस फैसले का समर्थन किया.समय की मांग को समझते हुए सभी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देने में अपनी पूरी सहमति जताई.

ये सामान होंगे सस्ते
यूएचटी दूध, छेना पनीर, पिज्जा ब्रेड, रोटी, पराठा, को अब जीरो जीएसटी स्लैब में डाला गया है और इन पर कई जीएसटी नहीं लगेगा. इसके अलावा  कॉमन मैन और मिडिल क्लास को बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि  शैंपू, साबुन, तेल समेत रोजमर्रा में घरों में इस्तेमाल होने वाले सामानों के अलावा नमकीन, पास्ता, कॉफी, नूडल्स पर अब 5% जीएसटी लगेगा. इसके अलावा कार, बाइक, सीमेंट पर अब 28 फीसदी की जगह 18 फीसदी टैक्स लागू होगा. टीवी पर 28 फीसदी से 18 फीसदी जीएसटी हुआ, तो वहीं 33 जीवन रक्षक दवाइंयों को जीएसटी के दायरे से बाहर किया गया है. इनमें तीन कैंसर की दवाएं भी शामिल हैं.

 

22 सितंबर से सस्ती हो जाएंगी तमाम चीजें

उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री ने खास बातचीत के दौरान बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में बताते हुए 5-18 फीसदी के जीएसटी स्लैब को मंजूरी मिलने की जानकारी दी. इसके साथ ही उन्होंने साफ किया कि काउंसिल की बैठक में लिए गए सभी फैसले 22 सितंबर से लागू होंगे यानी इस तारीख से तमाम चीजें सस्ती हो जाएंगी. गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बीते 15 अगस्त को जीएसटी रिफॉर्म को लेकर की गई थी, जिसके बाद ये पहली काउंसिल बैठक थी, जिसमें बड़े फैसले लिए गए हैं.

अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के तहत जीएसटी काउंसिल द्वारा मंजूर किए गए प्रस्ताव पर नजर डालें, तो जीएसटी के मौजूदा चार स्लैब को कम करके दो कर दिया गया है. 12% और 28% वाली कैटेगरी खत्म हो गई है. इसके बाद 12 फीसदी स्लैब में शामिल करीब 99 फीसदी सामानों को 5% के स्लैब में डाला जा सकता है, जबकि 28% स्लैब के जीएसटी स्लैब में शामिल चीजों को 18% के स्लैब में लाया जा सकता है.

काउंसिल की बैठक के बाद हिमाचल प्रदेश के मंत्री राजेश धर्माणी ने इसमें लिए गए फैसलों के बारे में बताते हुए कहा कि सभी सदस्यों की ओर से जीएसटी रेट्स को युक्तिसंगत बनाने के पक्ष में सहमति व्यक्त की गई है. प्रभावी रूप से दो टैक्स स्लैब 5% और 18% होंगे, जबकि कुछ विलासिता की वस्तुओं पर 40% कर लगेगा. तंबाकू, पान मसाला जैसी चीजों को इस स्लैब में रखा जाएगा.

परांठा, छैना, पनीर पर कोई टैक्स नहीं

5 से जीरो में भी कई आएटम किए गए हैं. जिसमें रोटी, चपाती, परांठा, छैना, पनीर पर कोई टैक्स नहीं होगा. AC, TV 32 इंच से ऊपर भी अब 18 फीसदी में होंगे. मोटरसाइकिल 350 सीसी से नीचे, छोटी कारें, हार्वेस्टिंग मशीन, कम्पोस्टिंग मशीन भी अब 12 से 5 फीसदी के दायरे में होंगे.

  • 12 से 5 फीसदी के दायरे में हैंडीक्राफ्ट्स, ग्रेनाइट ब्लॉक, मार्बल के सजावटी आइटम. सीमेंट भी 28 से 18 फीसदी के दायरे में.
  • 33 लाइफ़ सेविंग ड्रग्स और दवाएं भी सस्ती होंगी.कैंसर के इलाज में आने वाली दवाएं भी सस्ती होंगी. विज़न के चश्मे भी 28 से 5 में आयेंगे.
  • 28 से 18 फीसदी में बस, ट्रक और एम्बुलेंस. थ्री व्हीलर भी 28 से 18 फीसदी के दायरे में लाया गया है.
  • मैन मेड फाइबर पर 18 से 5 फीसदी और मैन मेड यार्न को 12 से 5 फीसदी के दायरे में लाया जायेगा.
  • फर्टिलाइजर में भी 18 से 5 फीसदी कई उत्पादों पर होगा. Wind एनर्जी, PB सेल्स, सोलर कुकर, सोलर वॉटर हीटर भी सस्ते होंगे.
  • सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा पालिसी टैक्स फ्री होगी. जीवन बीमा और टर्म प्लान भी टैक्स फ्री. व्यक्तिगत मेडिक्लेम और परिवार की फ्लोटर मेडिक्लेम भी इस दायरे में.
  • सुपर लग्जरी के लिए 40 फीसदी की स्पेशल रेट भी होगी. पान मसाला, तंबाकू, सिगरेट इस श्रेणी में शामिल होंगे. मिड साइज और बड़ी कारें, पर्सनल इस्तेमाल के लिए याट, एयर क्राफ्ट भी 40 फीसदी के दायरे में आयेंगे.

 

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