झारखंड में बिजली  दरों में 55 पैसे की बढ़ोतरी ,शहरी घरेलू उपभोक्ता को  ₹6.85 प्रति यूनिट की जगह ₹7.40 प्रति यूनिट देना होगा.

 

रांची: झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है. राज्य विद्युत नियामक आयोग ने घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह की बिजली की दरें बढ़ाने का फैसला किया है. शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दर 55 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाई गई है, जबकि ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 50 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाई गई है,

झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने नियामक आयोग को राज्य में बिजली की दरों में 59% बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था. प्रस्ताव पर सुनवाई के बाद आयोग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 6.12% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया. राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष नवनीत कुमार ने यह घोषणा करते हुए कहा कि 1 अप्रैल 2026 से राज्य में शहरी घरेलू उपभोक्ता को अब ₹6.85 प्रति यूनिट की जगह ₹7.40 प्रति यूनिट देना होगा.
जानकारी देते नियामक आयोग के अध्यक्ष (Etv Bharat)

इसी तरह, ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता को ₹6.70 प्रति यूनिट की जगह ₹7.20 प्रति यूनिट देना होगा. इस तरह शहरी इलाकों में रेट में 55 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हुई है. वहीं ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता के लिए रेट में 50 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है.

इसी तरह, नियामक आयोग ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एचडी में 640 पैसे प्रति यूनिट की जगह 60 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 7 रुपये 20 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है. अगर कमर्शियल बिजली उपभोक्ताओं की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में 5 किलोवाट से ज़्यादा के उपभोक्ताओं को अब 6 रुपये 20 पैसे की जगह 670 पैसे प्रति यूनिट देने होंगे, जबकि शहरी इलाकों में जिन उपभोक्ताओं ने 5 किलोवाट से ज़्यादा का कनेक्शन लिया है, उन्हें 670 पैसे की जगह 7 रुपये 30 पैसे प्रति यूनिट देने होंगे.

नियामक आयोग ने JBVNL के जरिए कमर्शियल में नया टैरिफ एचडी तय किया है, जिसके तहत शहरी इलाकों में कमर्शियल प्रतिष्ठानों, मॉल, दुकानों, अस्पतालों आदि में बिजली कनेक्शन की दरें तय की गई हैं. इसके तहत नियामक आयोग ने 8 रुपये प्रति यूनिट तय किया है.

नई बिजली दर के प्रमुख बिंदु

कृषि उपभोक्ताओं के लिए विद्युत टैरिफ में कोई वृद्धि नहीं
ग्रीन इनर्जी टैरिफ के लिए 0.95/यूनिट की मंजूरी
5 दिनों के भीतर बिल भुगतान पर 2% की छूट
रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए, आयोग ने रूफटॉप सोलर पीवी प्रोजेक्ट्स के लिए ग्रॉस मीटरिंग के लिए 4.16 रुपये प्रति किलोवाट और नेट मीटरिंग के लिए 3.80 रुपये प्रति यूनिट की मंजूरी दी है.
किसी भी प्रकार के उपभोक्ता के लिए मीटर रेंट की अनुमति नहीं
प्रीपेड मीटरिंग पर स्विच करने पर, संबंधित कंज्यूमर के एनर्जी चार्ज पर 3% की छूट लागू होगी और प्रीपेड मीटर लगने के 1 महीने के अंदर पूरा सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस करना होगा.

जेबीवीएनएल को 13% की डिस्ट्रीब्यूशन लॉस की मंजूरी

नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए JBVNL के दाखिल किए गए 10725.26 करोड़ रुपये के ARR क्लेम को खारिज करते हुए 7894.55 करोड़ रुपये के ARR को मंजूरी दे दी है. इसी तरह, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 11411.08 करोड़ रुपये और 2026-27 के लिए 12678.17 करोड़ रुपये के क्लेम किए गए थे. आयोग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8261.21 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 10832.70 करोड़ रुपये को मंजूरी दी है. नियामक आयोग ने JBVNL के लिए 13% के डिस्ट्रीब्यूशन लॉस की मंजूरी दी है

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