टाटा स्टील में दुर्घटना में मजदूर की मौत मामले में 23 साल बाद डॉ जेजे ईरानी जमशेदपुर कोर्ट में हाजिर हुए, एक केस में बाइज्जत बरी, दूसरे केस में मिली जमानत

जमशेदपुर
जमशेदपुर कोर्ट के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने करीब 23 साल पहले मजदूर की मौत के मामले में टाटा स्टील के पूर्व एमडी डॉक्टर जेजे ईरानी को फैक्ट्री एक्ट के मामले में बरी कर दिया, जबकि इसी मामले में बॉयलर एक्ट के तहत दायर मुकदमा में डॉक्टर इरानी को छह माह की सजा सुनाई गई.साथ ही ₹100000 का जुर्माना भी लगाया गया, हालांकि कोर्ट ने डॉक्टर ईरानी को जमानत दे दी है. करीब 86 साल के ईरानी इस मामले में सुनवाई के दौरान खुद जमशेदपुर कोर्ट में शामिल रहे. बताया जाता है कि जमशेदपुर के टाटा स्टील वर्क में एक हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई थी. उस वक्त के फैक्ट्री इंस्पेक्टर अखिलेश सिंह ने इस मौत के मामले में फैक्ट्री एक्ट के तहत एक मुकदमा दायर किया था, जबकि दूसरे मामले में बॉयलर एक्ट के तहत एक अन्य केस दायर किया था. इस मामले की सुनवाई करीब 23 साल तक चलती रही. इसके बाद पहले के फैक्ट्री एक्ट को लेकर डॉक्टर जेजे ईरानी को बरी कर दिया गया जबकि एक्ट के तहत उनको से मां का सजा और ₹100000 का जुर्माना सुनाया गया, लेकिन कोर्ट ने उनको जमानत दे दी. उनको एक माह तक का समय दिया है जिसमें कोर्ट ने उन को हाईकोर्ट में चुनौती देने का समय दिया है.

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