PM मोदी की तस्वीर फाड़ने के मामले में कांग्रेस विधायक दोषी, जानें क्या मिली सजा

देश में अभी राहुल गांधी की संसद सदस्यता गंवाने वाला मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि गुजरात से एक और बड़ी खबर सामने आई है. गुजरात के नवसारी की एक अदालत ने साल 2017 के एक मामले में कांग्रेस विधायक अनंत पटेल पर 99 रुपये का जुर्माना लगाया है

यह जुर्माना उन पर एक कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के कक्ष में प्रवेश करने और छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर फाड़ने के मामले में लगाया गया है.

इन धाराओं में अदालत ने माना दोषी

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वीए धधल की अदालत ने वंसदा (अनुसूचित जाति) सीट से विधायक अनंत पटेल को भारतीय दंड संहिता की धारा 447 के तहत दोषी पाया और उन पर यह जुर्माना लगाया. रिपोर्ट के मुताबिक, जलालपुर पुलिस की ओर से मई 2017 में अनंत पटेल और युवा कांग्रेस के सदस्यों सहित छह अन्य पर आईपीसी की धारा 143 (गैरकानूनी विधानसभा), 353 (हमला), 427 (शरारत से 50 रुपये से ऊपर की हानि), 447 (आपराधिक अतिचार) और 504 (जानबूझकर अपमान) के तहत मामला दर्ज किया गया था.

ये है पूरा मामला

अनंत पटेल और अन्य पर एक छात्र विरोध के दौरान नवसारी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के कार्यालय में प्रवेश करने, अनियंत्रित तरीके से व्यवहार करने और वीसी की मेज पर रखी पीएम मोदी की तस्वीर को फाड़ने का आरोप लगाया गया था. अदालत ने तीन अभियुक्तों को आपराधिक अतिचार का दोषी पाया और उन्हें 99 रुपये का जुर्माना जमा करने का आदेश दिया है. अगर वह जुर्माना देने में विफल रहते हैं तो उन्हें सात दिनों के साधारण कारावास का सामना करना पड़ेगा.

अभियोजन पक्ष ने मांगी थी अधिकतम सजा

मामले में अभियोजन पक्ष ने अनंत पटेल के लिए आईपीसी की धारा 447 के तहत अधिकतम सजा की मांग की थी, जिसमें तीन महीने तक की जेल और 500 रुपये का जुर्माना है. इस पर बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि यह प्राथमिकी राजनीतिक प्रतिशोध का परिणाम है. ऐसा इसलिए है क्योंकि आरोपी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के सदस्य हैं.

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