दुमका पेट्रोल कांड-नाबालिग को जिंदा जलानेवाले शाहरुख और नईम को उम्रकैद की सजा

दुमका , झारखंड की उपराजधानी दुमका के चर्चित पेट्रोल कांड के दोनों दोषियों शाहरुख हुसैन और नईम अंसारी उर्फ छोटू को गुरुवार को प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पोक्सो के विशेष न्यायाधीश रमेश चंद्रा की अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से दोनों की पेशी हुई। गौरतलब है कि शहर के जरूवाडीह मुहल्ले में घर में सोई हुई एक नाबालिग युवती के शरीर पर
पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दिया था। पीड़िता ने फुलों झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती मीडिया में बयान तो दिया ही था लेकिन बेहतर इलाज के लिए रिम्स में भर्ती घायल नाबालिग अपने मृत्यु से पहले मजिस्ट्रेट के समक्ष भी बयान दिया था। यहां बताते चलें कि इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपी को गिरफतार कर लिया था। शाहरुख हुसैन व नईम अंसारी उर्फ छोटू को प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पोक्सो के विशेष न्यायाधीश रमेश चंद्रा ने दोषी करार देते हुए धारा 320/34 आजीवन कारावास एवं 25 हजार जुर्माना या एक साल की जेल 120 बी के तहत हत्या के षड्यंत्र में आजीवन कारावास व 25 हजार रुपए का जुर्माना या एक साल की सजा, इसके अलावा 506 आइपीसी में दो साल की सजा और पांच हजार रुपए का जुर्माना की सजा सुनाया। यहां बताते चलें कि इस कांड से पूरा देश सकते में आ गया था।विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गई थी जिसे बमुश्किल पुलिस संभाल पाई थी। इस मामले में स्पीडी ट्रायल चला था।

दुमका कोर्ट में 51 लोगों की हुई थी गवाही
दुमका जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश रमेश चंद्रा की अदालत में 4 बजे से सजा के बिंदु पर सुनवाई शुरू हुई. इससे पहले 3.16 बजे मृतका की बहन और जीजा कोर्ट पहुंच गए थे. उसके पहले पिता भी कोर्ट पहुंच गए थे. ठीक 3.58 बजे सेंट्रल जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों की पेशी 4 बजे हुई. जेल से हाथ उठाकर दोनों ने बारी-बारी अपनी उपस्थिति दर्ज करायी. बता दें कि दुमका पुलिस ने वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था और सेंट्रल जेल में दोनों बंद थे. मुख्य आरोपी शाहरुख हुसैन और उसके सहयोगी मोहम्मद नईम और छोटू की गुरुवार को दुमका की अदालत में पेशी हुई. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद अदालत ने सजा सुनायी. दुमका की अदालत में इस मामले में स्पीडी ट्रायल चला था. कुल 51 लोगों की गवाही हुई थी. इसके बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था.

घर में सोयी नाबालिग पर पेट्रोल छिड़ककर लगा दी थी आग
शाहरुख हुसैन ‍‍व छोटू उर्फ नईम ने घर में सोयी हुई नाबालिग पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी थी. 23 अगस्त 2022 को नाबालिग घर में सोयी हुई थी. इसी दौरान खिड़की से पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी थी. पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने के बाद नाबालिग गंभीर रूप से झुलस गयी थी. बेहतर इलाज के लिए उसे रिम्स में भर्ती कराया गया था. इस हादसे में नाबालिग की हालत नाजुक हो गयी थी. उसने इलाज के दौरान रिम्स में दम तोड़ दिया था. मौत से पहले मृतका ने रिम्स (रिम्स) में मजिस्ट्रेट को बयान दिया था. इसमें उसने बताया था कि वारदात को शाहरुख हुसैन ‍‍व छोटू उर्फ नईम ने अंजाम दिया है. दिल दहला देनेवाली इस घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की थी और दोनों को जेल भेज दिया था.

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