कुत्ते के हमले में घायल को मिलेगा 2 लाख का मुआवजा,मालिक से वसूलने का आदेश, 11 नस्ल के कुत्तों पर बैन

गुरुग्राम में कुत्ते के हमले में घायल हुई महिला को 2 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने मंगलवार को गुरुग्राम नगर निगम को दिया। फोरम ने यह भी कहा है कि अगर जीएमसी चाहे तो यह पैसा वह कुत्ते के मालिक से भी वसूल कर सकती है।
कुत्ते ने काटा तो सिर और चेहरा बिगड़ा
दरअसल 11 अगस्त को सोसाइटी में काम करने वाली एक महिला मुन्नी पर विनीत चिकारा के पालतू कुत्ते ने हमला कर दिया था। जिसमें उसके सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आई थीं और उसे गुरुग्राम के सिविल अस्पताल से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर किया गया था।
कुत्ता रखने का लाइसेंस भी कैंसिल किया
गुरुग्राम सिविल लाइन थाने में दर्ज प्राथमिकी में कुत्ते की नस्ल पिटबुल बताई गई थी, बाद में, मालिक ने बताया था कि उसकी नस्ल डोगो अर्जेंटीनो है। फोरम ने एमसीजी को कुत्ते को हिरासत में लेने और चिकारा के कुत्ता रखने के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द करने का निर्देश दिया है।
11 नस्ल के कुत्ते पालने पर लगाया बैन
मंगलवार को संजीव जिंदल की कंज्यूमर कोर्ट ने पीडि़त को अंतरिम मुआवजा देने के आदेश के साथ जिले में खतरनाक नस्ल के 11 कुत्तों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। कोर्ट ने कहा- “भारत सरकार की 25.4.2016 को जारी अधिसूचना के मुताबिक विदेशी नस्लों के पालतू कुत्तों पर 15 नवंबर से तत्काल प्रभाव से पूरी तरह बैन लगा दिया गया है।
इनमें अमेरिकी पिट-बुल टेरियर, डोगो अर्जेंटीनो, रॉटवीलर, नेपोलियन मैस्टिफ, बोअरबोएल, प्रेसा कैनारियो, वुल्फ डॉग, बैनडॉग, अमेरिकन बुलडॉग, फिला ब्रासीलेरो और केन कोर्सो शामिल हैं।

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