बिल्डर अजय अग्रवाल पर जालसाजी और धोखाधड़ी का दूसरा मामला, जिला न्यायाधीश ने मांगी केस डायरी, जमानत नहीं दी

जमशेदपुर, 26 मार्च (रिपोर्टर): अजय अग्रवाल बिल्डर पर धोखाधड़ी और जालसाजी कर रुपए ऐंठने का दूसरा मामला पुन: कल साकची थाना में दर्ज किया गया। फिलहाल वह गिरफ्तार है और जेल में है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद आज उसने जिला न्यायाधीश के समक्ष अर्जी लगाई जिस पर न्यायलय ने केस डायरी समर्पित करने का निर्देश पुलिस को दिया और अगली सुनवाई की तिथि एक अप्रैल रखी। गत 17 मार्च को साकची पुलिस ने शंकर लाल अग्रवाल द्वारा 1.25 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के दर्ज मामले में उसे रांची के एक होटल से गिरफ्तार किया। अनेक लोगों से करोड़ों रुपये ऐंठने के बाद अजय अग्रवाल जमशेदपुर छोडक़र गुजरात भाग गया था और पता बदल बदल कर रहता था। कल राकेश अग्रवाल ने इसी तरह की जालसाजी और धोखाधड़ी का मुकदमा साकची थाना में दर्ज कराया। अजय अग्रवाल पर आदित्यपुर थाना में भी एक मुकदमा दर्ज है। पता चलता है कि सरायकेला में भी एक शिकायत वाद दर्ज कराया गया है। बिल्डिंग प्रोजेक्ट के नाम पर पूर्व में सोनारी नवलखा अपार्टमेंट के रोहित सिंह की तरह अजय अग्रवाल ने भी कथित रूप से एक फ्लैट एक से अधिक खरीदार को बेचा। राकेश अग्रवाल ने 50 लाख रुपए लेकर कोई फ्लैट नहीं देने का आरोप लगाया है। अजय अग्रवाल पर जो दूसरा मामला साकची थाना में दर्ज कराया गया है पुलिस ने उसके खिलाफ बीएनएस 316 (2), 318 (2), 319 (2), 336 (3), 338, 340 (2), 351 (2), 61 (2) दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

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