जमशेदपुर, 23 मार्च (रिपोर्टर) : धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में गिरफ्तार ग्रीन वाटिका होम्स के निदेशक अजय अग्रवाल की जमानत याचिका मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने आज अस्वीकृत कर दी. अजय अग्रवाल को साकची पुलिस ने पांच दिन पूर्व रांची के एक बड़े होटल से गिरफ्तार किया था. जमशेदपुर में लोगों को फ्लैट बनाकर देने सहित और अन्य कई कारोबारी मामलों के छद्म रुप में पैसे वसूलकर भागे चल रहे थे. ऐसे कुछ शिकार व्यक्तियों ने उनपर अपराधिक मुकदमा दर्ज किया है. साकची के अलावा आदित्यपुर व अन्य कई थानों में उनके विरुध मामले दर्ज है. चेक बाउंस का भी एक मामला विचाराधीन है. सवा करोड़ के धोखाधड़ी और जालसाजी कर फ्लैट का सब्जबाग दिखाने के एक मामले में उन्हें रांची से गिरफ्तार किया गया है. आज मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने अजय अग्रवाल की ओर से पंकज सिन्हा ने बहस की और उन्हें जमानत देने का प्रतिकार वादी के अधिवक्ता जयप्रकाश ने किया. अजय अग्रवाल पर धोखाधड़ी और जालसाजी के कुछ और मामले दर्ज होने की खबर है. फिलहाल जेल अधिकारियों की उदारता से उन्हें घाघीडीह के बजाय साकची जेल में ही रखा गया है. अजय अग्रवाल की पूरी कोशिश एमजीएम अस्पताल में भर्ती हो जाने की है, लेकिन चिकित्सकीय आधार पर स्वास्थ्य परीक्षण में वे फिट पाये गये हैं. इसकारण एमजीएम में दाखिल होने की उनकी मंशा सफल नहीं हो पाई.
