चाईबासा। सामूहिक दुष्कर्म के मामले में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पांच लोगों को 25-25 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 30-30 हजार रुपए जुर्माना लगाया है।सजा पाने वालो में मुफस्सिल थाना अंतर्गत कातिगुटू निवासी सिंगराय पुरती उर्फ पिंटू पुरती,हरिचरण पाडेया उर्फ लोकेय, चन्द्र पुरती उर्फ विशाल पुरती,हरिचरण पुरती उर्फ जरोय और सुलेमान पुरती उर्फ सोले शामिल है।सभी के खिलाफ पीड़िता के बयान पर 22 सितम्बर 2023 को मुफस्सिल थाना में मामला दर्ज किया गया था। दर्ज मामले में बताया गया था कि पीड़िता की खरसावां के संजय मुंडा के साथ सगाई हुई थी और शादी वर्ष 2024 में होने वाली थी। पीड़िता जगन्नाथपुर कालेज में पढ़ाई कर रही थी।21 सितम्बर 2023 को संजय मुंडा ने फोन कर उसे चाईबासा बुलाया था। दोनों घूमते घूमते मुफस्सिल थाना अंतर्गत कातिगुटु मैदान पहुंच गए।इस दौरान एक लड़का आया और कहा कि यहां क्या कर रहे हो।संजय मुंडा ने बताया कि घुमने आया हूं।इसके बाद और तीन लड़के आ गए और संजय के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे और पीड़िता के साथ भी छेड़छाड़ करने लगे।जब संजय मुंडा बचाव के लिए लोगों को बुलाने के लिए गांव की ओर गया तो उक्त लोग पीडिता को पकड़ कर सूनसान जगह पर ले गए और बारी बारी से दुष्कर्म किए।इसी बीच पहले से जान पहचान वाले युवक विशाल परती भी आ गया और उसने भी दुष्कर्म किया। लड़की किसी तरह से घर आए और आपबीती परिजनों को सुनाई ।इसके बाद 22 सितम्बर 2023 को मुफस्सिल थाना में मामला दर्ज कराया गया। अदालत को सभी पांचों के खिलाफ दुष्कर्म करने का साक्ष्य मिल जाने से 25,25 साल का सजा सुनाई।
