टर्निंग प्वाइंट पर कब कार्रवाई करेगा मानगो नगर निगम, 24 अवैध बिल्डिंगों को ढाहने के आदेश के बाद भी अधिकारी बेखौफ

जमशेदपुर, 29 जनवरी (रिपोर्टर): उच्च न्यायालय रांची द्वारा अवैध निर्माण मामले में 24 अवैध ढंग से निर्मित भवनों को ढाहने का आदेश जिला प्रशासन व जेएनएसी को दिया वह मानगो नगर निगम की आंख खोलने वाला है. इस आदेश के बाद भी अगर मानगो नगर निगम द्वारा मानगो चौक पर कागजात, नक्शा आदि में धोखाधड़ी कर बनाए गए कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स टर्निंग प्वाइंट को नहीं ढाहा गया तो उच्च न्यायालय की शरण में जाने के लिए बाध्य हो जाऊंगा. उक्त बातें मानगो आजादनगर रोड नंबर-1 निवासी अब्दुल रब ने कही है. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने जिन 24 भवनों को ढाहने का आदेश दिया है, उस सूची में भले ही टर्निंग प्वाइंट नहीं हो लेकिन इसका निर्माण भी नियमानुसार ढंग से नहीं किया गया जिससे जनजीवन को बेहद असुविधा हो रही है. इस संबंध में गत 23 जनवरी को ही उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी और मानगो नगर निगम के उप नगर आयुक्त सहित अन्य वरीय अधिकारियों को पत्र लिख कर सारे सबूत और तथ्य उपलब्ध करा दिए हैं. यह मामला न सिर्फ नक्शा विचलन का है बल्कि सीलिंग के बाद गलत ढंग से नक्शा पारित करवाने और मनमाने ढंग से निर्माण कार्य करवाने का भी नहीं है बल्कि नक्शा पास होने से पहले ही भवन बना कर धंधा चालू कर देने का खुलेआम नमूना है. आश्चर्य है कि विभागीय पदाधिकारी इस ओर आंख बंद किए हुए है.

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