सभी कोचिंग सेंटरों को पंजीकरण कराना अनिवार्य,कोचिंग सेंटर की मनमानी पर लगाम लगाने की तैयारी में हेमंत सरकार, विधानसभा में पेश हुआ बिल,

छात्रों की सुरक्षा, फीस संरचना की पारदर्शिता, शिक्षण की गुणवत्ता और संस्थानों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाया गया है विधेयक

शिक्षा माफियाओं में मची खलबली
रांची  : झारखंड में पहली बार कोचिंग संस्थानों को विनियमित करने के लिए राज्य सरकार ने झारखंड कोचिंग सेंटर विधेयक 2025 को विधानसभा में पेश किया है. यह विधेयक छात्रों की सुरक्षा, फीस संरचना की पारदर्शिता, शिक्षण की गुणवत्ता और संस्थानों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाया गया है. राज्य में तेजी से बढ़ते कोचिंग उद्योग को देखते हुए सरकार ने माना कि अब समय आ गया है कि इस क्षेत्र को एक व्यवस्थित ढांचे में लाया जाए.

विधेयक की प्रमुख बातें

विधेयक के अनुसार झारखंड में संचालित होने वाले सभी कोचिंग सेंटरों को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा. बिना पंजीकरण के कोई भी संस्थान काम नहीं कर सकेगा. इसके लिए सरकार ने स्पष्ट प्रावधान किया है कि संबंधित विभाग से मान्यता प्राप्त करने के बाद ही संस्थान छात्रों का नामांकन कर सकेंगे. फीस निर्धारण में पारदर्शिता पर भी जोर दिया गया है. संस्थान अब छात्रों और अभिभावकों को फीस की पूरी जानकारी पहले से देंगे और बीच में अचानक शुल्क बढ़ाने पर रोक रहेगी. किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या ग़लत जानकारी देने पर संस्थान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है.

सुरक्षा के मद्देनज़र यह विधेयक कोचिंग सेंटरों को अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे, अग्निशमन यंत्र और उचित अधोसंरचना रखने का आदेश देता है.

साथ ही छात्रों की व्यक्तिगत जानकारी गोपनीय रखने और उनके साथ किसी भी तरह का मानसिक या शारीरिक शोषण न हो, इसके लिए भी सख्त नियम बनाए गए हैं.

 

कोचिंग संस्थानों पर निगरानी

विधेयक के प्रावधानों के तहत सरकार एक निगरानी समिति गठित करेगी, जो नियमित रूप से कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण करेगी. समिति छात्रों और अभिभावकों से मिलने वाली शिकायतों पर संज्ञान लेगी और दोषी पाए जाने पर संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई करेगी. इसके तहत पंजीकरण रद्द करने तक का अधिकार होगा. इस विधेयक में यह भी कहा गया है कि संस्थान अपनी विज्ञापन सामग्री में भ्रामक दावे नहीं कर सकेंगे. छात्रों की सफलता दर या चयनित उम्मीदवारों की संख्या को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने पर प्रतिबंध लगाया गया है.

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