बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने जनता दल सेक्युलर के नेता और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बलात्कार मामले में दोषी पाए जाने पर शनिवार को अदालत का यह फैसला आया। होलेनरसीपुरा ग्रामीण पुलिस स्टेशन में रेवन्ना के खिलाफ रेप केस दर्ज हुआ था। अभियोजन पक्ष के वकीलों ने सजा सुनाए जाने से पहले सुनवाई के दौरान प्रज्वल रेवन्ना को आजीवन कारावास की सजा सुनाने की अपील की थी।
सांसदों/विधायकों की विशेष अदालत के जज संतोष गजानन भट ने शुक्रवार को प्रज्वल को यौन शोषण और बलात्कार के चार मामलों में से एक में दोषी ठहराया था। मामला हासन जिले के होलेनरसीपुरा में रेवन्ना परिवार के फार्महाउस में सहायिका का काम करने वाली 48 वर्षीय महिला से संबंधित है। साल 2021 में फार्म हाउस और बेंगलुरु में स्थित रेवन्ना के आवास पर महिला से 2 बार बलात्कार किया गया। आरोपी ने इस घटना को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया था।
प्रज्वल रेवन्ना ने अपने बचाव में क्या कहा
बलात्कार मामले में दोषी ठहराए गए प्रज्वल रेवन्ना ने कम सजा दिए जाने की अपील की थी। उन्होंने दावा किया कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। रेवन्ना ने कहा कि राजनीति में तेजी से आगे बढ़ना उसकी एकमात्र गलती थी। प्रज्वल शनिवार को अदालत में रो पड़ा, जब उसने न्यायाधीश से कम सजा देने की अपील की। जदएस के निलंबित नेता ने अदालत से कहा कि वह मेकैनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर चुका है और हमेशा योग्यता के आधार पर पास हुआ है।
प्रज्वल रेवन्ना ने कहा, ‘वे कहते हैं कि मैंने कई महिलाओं के साथ बलात्कार किया है, लेकिन कोई भी महिला स्वेच्छा से शिकायत करने नहीं आई है। वे चुनाव से छह दिन पहले आई थीं। अभियोजन पक्ष उन्हें जानबूझकर लेकर आया और शिकायत दर्ज करवाई।’ उसने कहा कि महिला ने कथित बलात्कार के बारे में अपने पति या रिश्तेदारों समेत किसी से भी शिकायत नहीं की थी। जब कुछ वीडियो वायरल हुए तो उसने आकर शिकायत दर्ज कराई। पूर्व सांसद ने कहा, ‘मेरा एक परिवार है। मैंने छह महीने से अपने माता-पिता को नहीं देखा। कृपया मुझे कम सजा दें। मैं अदालत से यही अनुरोध करता हूं।’
लोकसभा चुनाव से पहले वायरल हुए वीडियो
मामले की जांच करने वाले एसआईटी ने सितंबर 2024 में 113 गवाहों के बयानों के साथ 1,632 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया था। अतिरिक्त विशेष सरकारी अभियोजक बीएन जगदीश ने बताया कि अदालत ने अभियोजन पक्ष के मामले को स्वीकार करते हुए प्रज्वल को सभी आरोपों में दोषी ठहराया। प्रज्वल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री और जदएस संरक्षक एचडी देवेगौड़ा का पोता है। उसके खिलाफ चार अलग-अलग मामले दर्ज हैं, जिनकी जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया था। ये मामले तब सामने आए थे, जब प्रज्वल से जुड़े अश्लील वीडियो हासन में 26 अप्रैल 2024 को होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले वायरल हुए थे। प्रज्वल को पिछले साल 31 मई को बेंगलुरु हवाई अड्डे पर उस समय गिरफ्तार किया, जब वह जर्मनी से लौटा था। प्रज्वल 2024 के लोकसभा चुनाव में हासन संसदीय क्षेत्र से हार गया था। बाद में जदएस ने उसे पार्टी से निलंबित कर दिया था।