रांची के भवन नियंत्रक सह अनुमंडल दंडाधिकारी के अदालत में रामवतार राजगढ़िया और अरूप चटर्जी के बीच लंबे समय से केस चल रहा था। अरूप चटर्जी के न्यूज 11 का ऑफिस राजगढ़िया के परिसर में है। पंद्रह अक्तूबर को रांची के अनुमंडल दंडाधिकारी ने अपना फैसला सुनाते हुए अरूप चटर्जी को आदेश दिया है कि पंद्रह दिनों के भीतर कार्यालय खाली कर दें। साथ ही 74,65,000 रुपए एकमुश्त भुगतान करें। इसके अलावा बिजली बिल और रख रखाव का भी भुगतान करें।
अरूप चटर्जी को धोखाधड़ी और रंगदारी मांगने के मामले में धनबाद पुलिस ने 17 जुलाई को रांची स्थित आवास से गिरफतार किया था। उसके बाद अरूप की मुश्किलें बढ़ती चली गई। झारखण्ड के विभिन्न थानों में उसके खिलाफ़ चल रहेसभी मामलों में वह फसता चला गया। चिटफंड के भी मामले दर्ज हैं।