कैबिनेट का फैसला: गीग वर्कर्स लिए बनेगा कानून, कल्याण योजनाओं के साथ मिलेगी सुरक्षा

जोमैटो, स्विग्गी, ओला और उबर इत्यादि में काम करने वाले गीग वर्कर्स का संरक्षण किया

Ranchi: झारखंड मंत्री परिषद की बैठक में 12 प्रस्ताव पारित हुए. कैबिनेट की ब्रीफिंग करते हुए वित सचिव प्रशांत कुमार ने बताया कि झारखंड नगर पालिका संवेदक निबंधन नियमावली मंजूरी दी गयी. अब नगर विकास के ठेके में झारखंड का जीएसटी सर्टिफिकेट होना अनिवार्य किया गया. राज्य में रहने वाले संवेदक के अलावा राज्य के बाहरी संवेदक के लिए भी इसे अनिवार्य किया गया है. ऐसे में आप झारखंड में नगर विकास के कार्य के लिए यहां की जीएसटी प्रमाण पत्र जरूरी होगा, तभी वह राज्य में काम कर सकेंगे. राजस्व प्राप्ति के लिए ऐसा किया गया है. गृह विभाग के अंतर्गत कारा डॉक्टर अब स्वास्थ्य विभाग के अधीन होंगे. उनकी सेवा को स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफर करने की मंजूरी दी गई, ताकि बेहतर तरीके से निगरानी और कार्य किया जा सके. झारखंड प्लेटफार्म बिग कर्मी के लिए विधेयक लाने के मंजूरीदी गई. जोमैटो, स्विग्गी, ओला और उबर इत्यादि में काम करने वाले गीग वर्कर्स का संरक्षण किया जाएगा. इसके लिए झारखंड प्लेटफार्म आधारित श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन होगा. जिग वर्कों का ऑनलाइन निबंध होगा. एक विशेष कोश भी बनाया जाएगा, जिससे इनका संरक्षण किया जाएगा.

जेएसएमडीसी के अध्यक्ष अब विभाग के खान सचिव होंगे और प्रबंध निदेशक निदेशक खान को बनाया जाएगा. पहले के नियमों में संशोधन किया गया है. निदेशक खान, अपर निदेशक खान, उप निदेशक खान और जिला/सहायक खनन पदाधिकारी को अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कार्रवाई की शक्ति दी गयी.
माध्यमिक स्कूल में सहायक शिक्षक नियुक्ति की वैधता पर सवाल उठाकर जिन 35 शिक्षकों को हटाया गया था, उनका अब फिर से पुनर्स्थापना होगा. कोर्ट के आदेश पर ऐसे शिक्षकों की सेवा समायोजित होगी या फिर उन्हें पेंशन का लाभ दिया जाएगा. इस पर सरकार को 30 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ आएगा.
सूचना जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत 506 पदों को सरेंडर किया गया और उनकी जगह 32 नए पद सृजित किए गए हैं. इससे सरकार को 24 करोड़ 17 लख रुपए का फायदा हुआ है.
नवनिर्मित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, बोकारो एवं राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, गोड्डा में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE) के मापदंड के आलोक में शिक्षकों एवं आवश्यकतानुसार शिक्षकेत्तर कर्मियों के पद सृजन की स्वीकृति दी गई.

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